scriptBreaking: मध्यप्रदेश में फिर चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी | Fouryear old raped in Madhya Pradesh's Singrauli | Patrika News

Breaking: मध्यप्रदेश में फिर चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी

locationसतनाPublished: Aug 10, 2018 01:59:32 pm

Submitted by:

suresh mishra

सिंगरौली जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी भी नाबालिग, रिश्ते में लगता है चाचा

Fouryear old raped in Madhya Pradesh's Singrauli

Fouryear old raped in Madhya Pradesh’s Singrauli

सिंगरौली। मध्यप्रदेश में फिर चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला समाने आया है। बताया गया कि, सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते में चाचा लगने वाले आदिवासी नाबालिग ने चार साल की मासूम से दुष्कर्म किया है। मामला बुधवार देर शाम का है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद गुरुवार को सामने आया। पुलिस पास्को एक्ट और दुष्कर्म के मामले में एफआइआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।
ये है मामला
पुलिस के अनुसार गांव की चार साल की बच्ची कपड़े घो रही मां के पास बैठी थी। वहीं आरोपी भी नहा रहा था, बच्ची भी उसके साथ नहाने लगी। कुछ देर बाद आरोपी उसे अपने साथ घर ले गया और वहां ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची। तब तक नाबालिग आरोपी फरार हो गया। बच्ची को प्राइवेट पार्ट में रक्तस्राव हो रहा था, वह बमुश्किल अपनी बात मां को बता पाई।
सरपंच की मदद से एफआईआर
बाद में गांव के सरपंच को बुलवाकर पूरा मामला बताया। इसके बाद पीडि़त पक्ष की ओर से गुरुवार को सरई थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना प्रभारी सरई श्रीनाथ झरबड़े के अनुसार अभी आरोपी को पकडऩे के लिए जंगल में सर्चिंग की जा रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे।
सतना हो चुका है शर्मसार
बता दें कि ऊचहेरा थाना इलाके के परसमनिया में एक जुलाई की रात चार साल की मासूम को घर से अगवा कर दुष्क र्म का मामला सामने आया था। फिर बाद में रेप पीडि़ता बच्ची को इलाज के लिए एअर एम्बुलेंस से नई दिल्ली एम्स अस्पताल ले जाया गया। बच्ची की जांच के लिए विशेष तौर पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम सतना जिला अस्पताल पहुंची। परीक्षण के बाद बच्ची की हालत नाजुक, लेकिन स्थिर बताते हुए उच्च चिकित्सा संस्थान भेजने का निर्णय लिया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह गोड़ पर दुष्कर्म के लिए आइपीसी की धारा 363, 379 ( एबी), पास्को एक्ट की धारा 5 (झ) (ड) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
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