एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया, उचेहरा के गोबराव खुर्द गांव निवासी अजय कोल की शादी सुधा के साथ हुई थी। अजय शादी के छह माह बाद से ही अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा था। अभियुक्त पत्नी से मोटर सायकल सहित पचास हजार रुपए नगदी की मांग कर रहा था।
सुधा ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। मां ने अभियुक्त को समझायाा कि वह जल्द ही पैसे सहित मोटर सायकल का प्रबंध कर देगी। इसी दौरान सुधा की अस्वभाविक परिस्थ्िितातियों में फांसी लगाने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु की।
सुधा की मां सहित अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए। अजय के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामला विचारण के लिए एडीजे कोर्ट को प्राप्त हुआ। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियुक्त अजय कोल पिता कल्ललू कोल उम्र 23 निवासी ग्राम गोबराव खुर्द थाना उचेहरा के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया।