scriptयदि आप का प्रापर्टी टैक्स बकाया है तो यह करें मिल सकती है 100 फीसदी तक छूट | If you have a property tax dues, you can get it up to 100 discount | Patrika News

यदि आप का प्रापर्टी टैक्स बकाया है तो यह करें मिल सकती है 100 फीसदी तक छूट

locationसतनाPublished: Jul 05, 2019 12:17:22 am

Submitted by:

Sukhendra Mishra

12 जुलाई तक करें टैक्स का भुगतान

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सतना. नगर निगम में नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को लगेगी। लोक अदालत में टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को नगर निगम ने टैक्स में विशेष छूट का प्रावधान किया है। जिन करदाताओं पर संपत्तिकर एवं जलकर की राशि बकाया है उन्हें वर्ष 2018-19 तक के देयक कर की अधिभार राशि में 25 से 100 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं लोक अदालत में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 कर टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को संपत्तिकर में 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। शहर के एेसे संपत्तिकरदाता जिन्होंने कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया उनके लिए टैक्स जमा कराने का अच्छा मौका है वह अधिभार में छूट का लाभ उठाने के लिए नगर निगम कार्यालय के राजस्व शाखा में 12 जुलाई तक टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
मांगपत्र जारी
संपित्तकर शाखा के अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी बकायादारों को मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं। एेसे करदाता जिन्हें अभी तक मांगपत्र प्राप्त नहीं हुए वह निगम कार्यालय के कक्ष-8 में वार्ड के सहायक राजस्व निरीक्षण से संपर्क कर बकाया टैक्स की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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