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जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना एसपी के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, जिला बदर के केस में फंसा पेंच

locationसतनाPublished: Oct 16, 2019 01:17:50 pm

Submitted by:

suresh mishra

जबलपुर हाईकोर्ट ने जवाब न देने पर जताई नाराजगी

Jabalpur High Court issued bailable warrant against in Satna SP

Jabalpur High Court issued bailable warrant against in Satna SP

सतना/ सख्त निर्देश के बावजूद एक मामले के रिकॉर्ड सहित सतना एसपी के हाजिर न होने पर मप्र हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस सुजय पॉल की सिंगल बेंच ने एसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि 4 नवंबर को वे हर हालत में रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।
ये है मामला
जिले के सभापुर थानांतर्गत तुरकहा ग्राम निवासी तारिक खान ने यह याचिका दायर की। कहा गया कि आपराधिक रिकॉर्ड पर एसपी ने उनके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर जिला दंडाधिकारी ने 9 जुलाई 2019 को कार्रवाई कर उसे जिलाबदर करने का आदेश दे दिया। आदेश के खिलाफ अपील रीवा कमिश्नर ने निरस्त कर दी।
एसपी स्वयं अगली सुनवाई पर हाजिर रहें
कलेक्टर व कमिश्नर के उक्त आदेशों को याचिका में अवैध बताते हुए चुनौती दी गई। मामले में जवाब व रिकॉर्ड पेश न करने पर विगत 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सतना एसपी स्वयं अगली सुनवाई पर हाजिर रहें। मंगलवार को सतना एसपी की ओर से न तो जवाब पेश किया गया, न रिकॉर्ड। इस पर कोर्ट ने उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
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