ये है मामला
जिले के सभापुर थानांतर्गत तुरकहा ग्राम निवासी तारिक खान ने यह याचिका दायर की। कहा गया कि आपराधिक रिकॉर्ड पर एसपी ने उनके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर जिला दंडाधिकारी ने 9 जुलाई 2019 को कार्रवाई कर उसे जिलाबदर करने का आदेश दे दिया। आदेश के खिलाफ अपील रीवा कमिश्नर ने निरस्त कर दी।
जिले के सभापुर थानांतर्गत तुरकहा ग्राम निवासी तारिक खान ने यह याचिका दायर की। कहा गया कि आपराधिक रिकॉर्ड पर एसपी ने उनके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कार्रवाई की अनुशंसा की। इस पर जिला दंडाधिकारी ने 9 जुलाई 2019 को कार्रवाई कर उसे जिलाबदर करने का आदेश दे दिया। आदेश के खिलाफ अपील रीवा कमिश्नर ने निरस्त कर दी।
एसपी स्वयं अगली सुनवाई पर हाजिर रहें
कलेक्टर व कमिश्नर के उक्त आदेशों को याचिका में अवैध बताते हुए चुनौती दी गई। मामले में जवाब व रिकॉर्ड पेश न करने पर विगत 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सतना एसपी स्वयं अगली सुनवाई पर हाजिर रहें। मंगलवार को सतना एसपी की ओर से न तो जवाब पेश किया गया, न रिकॉर्ड। इस पर कोर्ट ने उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर व कमिश्नर के उक्त आदेशों को याचिका में अवैध बताते हुए चुनौती दी गई। मामले में जवाब व रिकॉर्ड पेश न करने पर विगत 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सतना एसपी स्वयं अगली सुनवाई पर हाजिर रहें। मंगलवार को सतना एसपी की ओर से न तो जवाब पेश किया गया, न रिकॉर्ड। इस पर कोर्ट ने उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।