अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना 20 अप्रेल 2013 ग्राम बर्रेह की है । फ रियादिया मीरा पटेल ने पुलिस थाना अमरपाटन में शिकायत दर्ज कराई कि दोपहर 12.30 बजे उसके पति घर से बाल्टी लेकर गांव के हैंडपंप पर नहाने गए थे। आधा घंटे बाद दिनेश रजक, रामविश्वास साकेत और प्रेमचंद्र रजक हैंडपंप पहुंचे और उसके पति रामनिवास को पानी भरने से मना कर गंदी-गंदी गालियां देने लगे।
गाली देने से मना किया तो लाठी-डंडों से पीटा-
विरोध करने पर तीनों लोग लाठी डंडे और हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे । जिससे रामनिवास के हाथ, पैर, सिर और शरीर में चोट लगी। पति पत्नी ने चीख-पुकार मचाई तो गांव के लोगों ने आकर बीच बचाव किया। तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां एक्सरे जांच में सामने आया कि उसके हाथ में फ्रेक्चर है। पुलिस थाना अमरपाटन ने फरियादिया की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 294, 323, 325, 34 और 506 के तहत अपराध क्रमांक 167/2013 पंजीबद्ध किया।
विरोध करने पर तीनों लोग लाठी डंडे और हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे । जिससे रामनिवास के हाथ, पैर, सिर और शरीर में चोट लगी। पति पत्नी ने चीख-पुकार मचाई तो गांव के लोगों ने आकर बीच बचाव किया। तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां एक्सरे जांच में सामने आया कि उसके हाथ में फ्रेक्चर है। पुलिस थाना अमरपाटन ने फरियादिया की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 294, 323, 325, 34 और 506 के तहत अपराध क्रमांक 167/2013 पंजीबद्ध किया।
पीडि़त को पांच हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने आदेश-
विवेचना पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने ३२५/३४ के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त दिनेश रजक पिता चुनवादी रजक उम्र 38 वर्ष, रामविश्वास साकेत पिता कताहूर साकेत उम्र 48 वर्ष और प्रेमचंद्र रजक पिता चुनवादी उम्र 44 वर्ष सभी निवासी ग्राम बर्रेह बड़ा थाना अमरपाटन को एक वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़त रामनिवास पटेल को तीन हजार रुपए क्षति पूर्ति देने के आदेश भी दिए।
विवेचना पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने ३२५/३४ के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त दिनेश रजक पिता चुनवादी रजक उम्र 38 वर्ष, रामविश्वास साकेत पिता कताहूर साकेत उम्र 48 वर्ष और प्रेमचंद्र रजक पिता चुनवादी उम्र 44 वर्ष सभी निवासी ग्राम बर्रेह बड़ा थाना अमरपाटन को एक वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़त रामनिवास पटेल को तीन हजार रुपए क्षति पूर्ति देने के आदेश भी दिए।