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रात में चोरी-छिपे दूसरे के घर में घुसना पड़ा महंगा, कोर्ट ने छह माह कठोर कारावास की सजा सुनाई

locationसतनाPublished: Apr 24, 2019 10:40:06 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

जेएमएफसी कोर्ट अमरपाटना ने एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया

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सतना. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन सविता सिंह की कोर्ट ने रात में अंधेरे का फायदा उठा छत से दूसरे के घर में घुसने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना दिनांक 12 दिसंबर 2012 ग्राम झिरिया, अमरपाटन की है । फ रियादी काशी प्रसाद मिश्रा ने पुलिस थाना ताला में शिकायत दर्ज कराई कि वह ग्राम झिरिया में स्थित घर पर खाना खाकर सो रहा था तभी रात 10 बजे उसे अपने घर की छत पर खप्पर टूटने की आवाज आई ।
छत के कोने पर छिपा बैठा था
जब वह उठकर देखा तो पाया कि उसके गांव का अन्नू विश्वकर्मा छत के कोने पर छिपा बैठा है। फ रियादी ने कहा, तुम रात में मेरे घर क्या करने आये हो । आवाज सुनकर आरोपी अन्नू भागने लगा । जिसे फ रियादी ने पकडऩे की कोशिश की तो उसका हाथ झटककर भागने लगा । तब फ रियादी ने हल्ला गोहार मारा तो उसके परिवार और गांव के लोग आ गए। सभी ने़ अन्नू को भागते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अन्नू भाग गया ।
अदालत ने सुनाई सजा
पुलिस थाना ताला ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा ४५७ के तहत अपराध क्रमांक 227/2012 पंजीबद्ध किया। विवेचना पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त अन्नू विश्वकर्मा पिता छोटेलाल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम झिरिया थाना ताला के खिलाफ भादवि की धारा 457 के तहत छह माह के कठोर कारावास सहित एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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