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पांच आरोपियों को कोर्ट उठने तक की सजा

locationसतनाPublished: Jun 23, 2019 12:35:21 am

Submitted by:

Vikrant Dubey

जेएमएफसी कोर्ट अमरपाटन ने सुनाया फैसला

rajasthan high court news

Three brothers who beat up Six-month rigorous imprisonment

सतना. घर खाली करने को लेकर चार भाईयों ने मिलकर अपने ही भाई के साथ मारपीट की। कोर्ट में विचारण के दौरान चार भाईयों सहित महिला के खिलाफ न्यायालय में अपराध प्रमाणित हुआ। परिवार का मामला होने के कारण सभी भाईयों ने समझौता कर लिया था। लेकिन कोर्ट ने राजीनामा होने के बाद भी मारपीट करने वाले सभी पांच आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सतीश कुमार वर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना 18 मई 2011 ग्राम बर्रेह बड़ा की है। फ रियादी रामभुवन पटेल ने पुलिस थाना अमरपाटन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई पुरूषोत्तम और संजय दोनों बोले यह घर खाली कर दो। जिसका फरियादी ने विरोध किया कहा, यह घर मैने बनवाया है इसे खाली नही करेगा । जिससे नाराज होकर पुरुषोत्तम और संजय ने उसे लाठी डंडे से मारा । तभी राघवेंद्र, सतेंद्र और सुनीता भी पहुंचे । जिन्होंने टांगी सिर पर दी। सुनीता ने पत्थर मारा। रामभुवन के हाथ पैर और सिर में चोट लगी। ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 294, 323, 324, 34, 506 के तहत अपराध क्रमांक 173/ 2011 पंजीबद्ध कर मामले की जांच आरंभ की।
जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। सभी आरोपी और फ रियादी एक ही परिवार है जिन्होंने राजीनामा कर लिया। लेकिनप्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन सविता सिंह की अदालत ने सभी पांचों आरोपी पुरषोत्तम पटेल पिता रामगोपाल उम्र 39 वर्ष, राजकुमार पटेल पिता रामगोपाल उम्र 34 वर्ष, सतेंद्र पटेल पिता रामगोपाल उम्र 29 वर्ष, संजय पटेल पिता रामगोपाल उम्र 37 वर्ष , सुनीता पटेल पत्नी राजकुमार उम्र 34 वर्ष सभी निवासी ग्राम बर्रेह बड़ा थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 323/34 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा दी ।
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