अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना 26 मई 2015 ग्राम हिनौती नई बस्ती रामनगर की है । फ रियादी कंधई साकेत ने पुलिस थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा खेत से लौट रहा था। तभी दादू कोल गंदी-गंदी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। वह अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा तो दादू पत्थर उसके सिर में मार दिया । जिससे उसके सिर से तो खून बहने लगा ।
तभी सौखिलाल कोल भी मौके पर पहुंचा और लाठी से उसके बेटे रवि को मारने लगा । पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने भादंवि की धारा 294, 323, 34, 506 के तहत अपराध क्रमांक 185/2015 पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी दादू कोल पिता कुट्टा उर्फ रामगरीब कोल उम्र 36 वर्ष और सौखिलाल कोल पिता कल्लू कोल उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी ग्राम हिनौती नई बस्ती थाना रामनगर के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 323/34 के तहत तीन माह का सश्रम कारावास और 1000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मारपीट में घायल को पांच सौ रुपए क्षतिपूर्ति के रुप में देने के आदेश दिए।