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डंडे से पीट-पीट कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

locationसतनाPublished: Nov 19, 2019 12:18:17 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

एडीजे कोर्ट अमरपाटन ने सुनाई सजा

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सतना. अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या करन वाले पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन अरविंद कुमार शर्मा कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना तल्ख टिप्पणी की। कहा, अभियुक्त ने जो अपराधिक कृत्य किया है उसे एेसा दंड दिया जाना चाहिए कि अपने द्वारा किए गए अपराध का बोध हो। समाज में भी एक संदेश भी जाए कि इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले अन्य व्यक्ति अपराधिक कृत्य न कर सकें। कोर्ट ने पति को दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोट्र ने अर्थदंड की राशि में से मृतका की बेटी रेखा लोनी को क्षतिपूति के रु प में दस हजार रुपए की राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए।
अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने अदालत में पैरवी की। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया, अभियुक्त रामकृष्ण लोनी अपनी पत्नी के साथ खेत में झोपड़ी बनाकर रहता था। १५ अप्रेल १७ को सरपंच कमल प्रसाद प्रजापति ने सूचना दी कि रामकृष्ण लोनी की पत्नी बिटाई बाई मृत हालत में पड़ी हुई है। सूचना पाकर विनोद कुमार और विद्याधर लोनी मौके पर पहुंचे। विनोद कुमार ने पुलिस थाना अमरपाटन पहुंच मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु की। जांच में सामने आया कि पति रामकृष्ण लोनी ने ही अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या की है।
कोर्ट में अपराध प्रमाणित
अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक १७३/१७ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान पेश किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियुक्त रामकृष्ण लोनी पिता बंशपति लोनी उम्र ४७ निवासी ओबरा थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामृष्ण को भादवि की धारा ३०२ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाए।
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