अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने अदालत में पैरवी की। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया, अभियुक्त रामकृष्ण लोनी अपनी पत्नी के साथ खेत में झोपड़ी बनाकर रहता था। १५ अप्रेल १७ को सरपंच कमल प्रसाद प्रजापति ने सूचना दी कि रामकृष्ण लोनी की पत्नी बिटाई बाई मृत हालत में पड़ी हुई है। सूचना पाकर विनोद कुमार और विद्याधर लोनी मौके पर पहुंचे। विनोद कुमार ने पुलिस थाना अमरपाटन पहुंच मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु की। जांच में सामने आया कि पति रामकृष्ण लोनी ने ही अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या की है।
कोर्ट में अपराध प्रमाणित
अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक १७३/१७ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान पेश किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियुक्त रामकृष्ण लोनी पिता बंशपति लोनी उम्र ४७ निवासी ओबरा थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामृष्ण को भादवि की धारा ३०२ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाए।
अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक १७३/१७ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान पेश किया गया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियुक्त रामकृष्ण लोनी पिता बंशपति लोनी उम्र ४७ निवासी ओबरा थाना अमरपाटन के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामृष्ण को भादवि की धारा ३०२ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड का व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाए।