सोमवार को पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर आरोपी रोहित शर्मा व अतुल शर्मा दोनों निवासी बांधा के खिलाफ आइपीसी की धारा धारा 354, 354(क), 34 के तहत अपराध कायम किया गया था। पीडि़ता की शिकायत थी कि रविवार की शाम नित्य क्रिया के बाद घर वापस जाते समय आरोपियों ने उसके साथ अश्लील हरकत की।
विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी भाग निकले। मामले में आरोपी रोहित शर्मा पुत्र लवकेश शर्मा (21) को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। इसी तरह 5 मार्च को 11 वर्ष की बालिका घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी राजकुमार साकेत लड़की को जबरन अपने साथ मवेशियों की सार में ले गया और वहां जबरदस्ती करने लगा।
इस रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध आइपीसी की धारा 342, 354, 354(क) व 5एम/6, 7/8, 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस मामलेे में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।