अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया, राजीव नगर नई बस्ती थाना कोलगवां निवासी सोमप्रभा तिवारी ने पुलिस थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई कि पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र पाण्डेय और उसके बेटे अजय पाण्डेय ने रात के समय घर में घुसकर उसके और बेटी के साथ मारपीट की है। मारपीट से उसकी बेटी घायल हो गई है जिसकी हालत गंभीर है। कोलगवां पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला और बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पिता-पुत्र के खिलाफ भादवि की धारा 452, 294, 323, 506, 34 के अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की गई।
कोर्ट में अपराध हुआ साबित
जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों राजेंद्र पाण्डेय पिता रोहणी पाण्डेय और अजय पाण्डेय पिता राजेंद्र पाण्डेय निवासी राजीव नगर नई बस्ती थाना कोलगवां के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 452 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 323/34 के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और तीन-तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों राजेंद्र पाण्डेय पिता रोहणी पाण्डेय और अजय पाण्डेय पिता राजेंद्र पाण्डेय निवासी राजीव नगर नई बस्ती थाना कोलगवां के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 452 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 323/34 के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और तीन-तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।