अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, आरोपी अपूर्व उर्फ पिंटू यादव पिता रामरूप यादव निवासी गुरदहा थाना भदोहा जिला हमीरपुर ने १५ मई को अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की थी। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
गवाही 29 से-
अदालत ने अभियोजन साक्ष्य के लिए तीन दिन 29, 30 और 31 मई की तारीख तय की है। न्यायालय ने २९ मई को पांच गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने आदेश दिया है। इसी प्रकार 30 और 31 मई के लिए भी पांच-पांच गवाहों को सम्मन जारी करने आदेश दिए। तीन दिन में अदालत के समक्ष पंद्रह गवाहों के कथन लिए जाएंगे।
अदालत ने अभियोजन साक्ष्य के लिए तीन दिन 29, 30 और 31 मई की तारीख तय की है। न्यायालय ने २९ मई को पांच गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने आदेश दिया है। इसी प्रकार 30 और 31 मई के लिए भी पांच-पांच गवाहों को सम्मन जारी करने आदेश दिए। तीन दिन में अदालत के समक्ष पंद्रह गवाहों के कथन लिए जाएंगे।