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कोर्ट ने कहा जघन्य और गंभीर अपराध, आरोपी को जमानत नहीं

locationसतनाPublished: May 20, 2019 11:45:33 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

प्रियांश श्रेयांश हत्याकाण्ड : विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

priyansh shreyansh murder case

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सतना. जिले के बहुचर्चित प्रियांश-श्रेयांश हत्याकाण्ड मामले के आरोपी अपूर्व यादव की जमानत याचिका पर दस्यु प्रभावित क्षेत्र के अंतगर्त गठित विशेष न्यायालय सतना प्रदीप कुशवाह की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को जघन्य अपराध बताते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। अभियोजन नेे तर्क दिया कि जमानत देने से आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, आरोपी अपूर्व उर्फ पिंटू यादव पिता रामरूप यादव निवासी गुरदहा थाना भदोहा जिला हमीरपुर ने १५ मई को अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। विशेष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की थी। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
गवाही 29 से-
अदालत ने अभियोजन साक्ष्य के लिए तीन दिन 29, 30 और 31 मई की तारीख तय की है। न्यायालय ने २९ मई को पांच गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने आदेश दिया है। इसी प्रकार 30 और 31 मई के लिए भी पांच-पांच गवाहों को सम्मन जारी करने आदेश दिए। तीन दिन में अदालत के समक्ष पंद्रह गवाहों के कथन लिए जाएंगे।

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