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गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा, बगीचे में ले जाकर किया था कुकर्म

locationसतनाPublished: Sep 06, 2019 07:15:24 pm

Submitted by:

suresh mishra

कोर्ट का फैसला: बलात्कार करने वाले तीन अभियुक्तों को बीस-बीस साल का कठोर कारावास

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Satna Court sentenced to 20-20 years for gang rape accused

सतना/ शौच के लिए जा रही युवती को बगीचे में ले जाकर सामूहिक बलात्कार करने वाले तीन अभियुक्तों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा होने के बाद अभियोक्त्री को पंद्रह हजार रुपए अपील अवधि के बाद देने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पैरवी की।
ये है मामला
सहायक अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि अभियोक्त्री ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वह 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे शौच के लिए तलैया की ओर जा रही थी। रास्ते में ऋषि चतुर्वेदी और जीतू पाण्डेय मिले। दोनों ने अभियोक्त्री को पकड़कर जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया। दोनों अभियुक्त युवती को लेकर महदेवा रोड स्थित श्मशान घाट के पीछे स्थित बगीचा में पहुंचे। वहां पर लाला लखेरा पहले से खड़ा हुआ था। वहां ले जाकर ऋषि चतुर्वेदी अभियोक्त्री के जबरन कपड़े उतारने लगा। विरोध करने पर लाल लखेरा ने दोनों हाथ पकड़ लिया और जीतू ने मुंह दबा लिया। इसके बाद तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया।
धमकी देकर किया मुंह बंद
वारदात के बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो ऋषि उसके मुंह पर पानी छिड़क रहा था। इसके बाद तीनों ने धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। इसके बाद ऋषि चतुर्वेदी ने अपनी मोटर साइकल पर बैठाकर उसके घर के पास छोड़ दिया। अभियोक्त्री ने दूसरे दिन पुलिस थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 376 (जी) 363, 506 के तहत अपराध क्रमांक 564/13 पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणि होना पाया।
ये है सभी आरोपी
न्यायालय ने ऋषि उर्फ नान चतुर्वेदी पिता रामलाल चतुर्वेदी उम्र 26 निवासी धवारी गली नंबर-एक महदेवा रोड थाना सिटी कोतवाली सतना, प्रदीप उर्फ लाला लखेरा पिता राजकिशोर लखेरा (22) और जीतेश पाण्डेय उर्फ रीतेश पाण्डेय पिता मुन्नीलाल पाण्डेय (24) तीनों निवासी धवारी गली नंबर -एक चांदमारी रोड सतना को भादंस की धारा 342 के तहत छह-छह माह के कठोर कारावास, भादंस की धारा 376 (डी) के तहत बीस-बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड का व्यतिक्रम होने पर एक-एक वर्ष का कठोर कारावास अलग से भुगताने के भी आदेश दिए।
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