म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत नगर पालिक निगम (एमआईसी के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) निगम 1998 के नियम 13 (क) में प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा तय की गई है। इसके अनुसार यथास्थिति एमआईसी द्वारा प्रत्येक प्रकरण का निराकरण प्रकरण प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि किसी प्रकरण का इस अवधि में निराकरण नहीं किया जाता है तो उसके परिणामों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
– पन्नीलाल चौक विकास कार्य
– पन्नीलाल लालता चौक का सौंदर्यीकरण
– पन्नीलाल सर्किट हाउस चौक से सवेरा होटल तक रोड सौंदर्यीकरण
– पन्नीलाल संतोषी माता मंदिर के पास चौपाटी निर्माण
– पन्नीलाल व्यंकटेश पार्क का विकास एवं पेवर्स
– पन्नीलाल नारायण तालाब पश्चिमी हिस्से में बाउंड्री
– पन्नीलाल नारायण तालाब विकास कार्य
– पन्नीलाल टाउन हाल में कुर्सी सीट लगाना
– पन्नीलाल हैलो सतना हेल्पलाइन
– पन्नीलाल नगर बस सेवा संचालन
– पन्नीलाल फुटकर सब्जी मंडी निर्माण
– पन्नीलाल तालाबों का हरित क्षेत्र विकास
– पन्नीलाल दीनदयाल रसोई में ३ चौकीदार
– पन्नीलाल जल प्रदाय पाइपलाइन
– पन्नीलाल होटल दशमेश से माधवगढ़ तक आप्टागेनल विद्युत पोल
– पन्नीलाल खाना खजाना से नजीराबाद मुक्तिधाम तक आप्टागेनल विद्युत पोल
– पन्नीलाल कारगिल ढाबा से खानाखजाना बाइपास में आप्टागेनल विद्युत पोल
– पन्नीलाल 10 मस्टर चालकों की सेवावृद्धि
– पन्नीलाल 15 मस्टर श्रमिकों की सेवा वृद्धि
– पन्नीलाल मस्टर श्रमिकों की स्वीकृति
– पन्नीलाल वर्कशाप के पुराने समानों की नीलामी
– पन्नीलाल महापौर के यहां से नस्तियां आने के शीघ्र बाद टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी
निगमायुक्त ने महापौर को लिखे पत्र में म.प्र. नगर पालिक निगम 1998 के नियम 13(क) के परिप्रेक्ष्य में सभी 32 कामों के संबंध में बताया है कि ये सभी प्रकरण 10 दिवस की अवधि पूरी कर चुके हैं। इस कारण यथास्थिति अनुमोदित मान लिये जाने योग्य है। इसलिए इन अनुमोदित प्रस्तावों को वापस करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रकरणों पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
बताया गया है कि जैसे ही महापौर के यहां से नस्तियां आएंगी उसके साथ ही इनके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और नगर विकास के कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे।