जांच में गड़बड़ी आने के बाद उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा शिवम फिलिंग स्टेशन की संचालक गिरजा देवी पति केपी तिवारी को 20 जुलाई 2018 को नोटिस जारी की गई। संचालक से कहा गया कि पेट्रोल पंप संचालन के लिए गलत जानकारी देकर स्वीकृति ली गई है। 15 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हालांकि निर्धारित समय बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। करोड़पति इंजीनियर के रसूख के आगे कार्रवाई की फाइल दफ्तर में कैद होकर रह गई।
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा शिकायत मिलने के बाद 25 मई 2018 को निगमायुक्त को मामले की जांच करने अतिक्रमण दस्ते को निर्देशित किया गया। ननि प्रशासन ने शिवम फिलिंग स्टेशन की जमीन की नापजोख कर 5 जुलाई 2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्थल की वस्तु स्थिति बताई गई। जांच में पाया गया कि प्लॉट की गहराई/ लम्बाई 97 फीट, चौड़ाई/ मार्ग के समांतर चौड़ाई 60 फीट, ऑफिस भवन निर्माण 16.50 बाय 30 फीट में निर्मित है। 2 नग पेट्रोल पंप बने हैं। जबकि मप्र भूमि विकास नियम 2012 के उप नियम 53 (चार) (ख) के अनुसार ईंधन भराव स्टेशन के लिए कम से कम 20 बाय 20 मीटर की भूमि आवश्यक है। ननि ने मौके पर 18.29 बाय 29.57 मीटर पाई जो निर्धारित मापदंड से कम है। जांच में करीब 2 मीटर भूमि कम मिली।
ननि प्रशासन की ओर से जांच में पेट्रोल पंप की भूमि कम पाई गई। ननि को अनुमति निरस्त करने शीघ्र ही पत्र लिखा जाएगा।
राजीव पाण्डेय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश