सतना में भी लगातार इस प्रकार के खेल से कोरोना मरीज व उनके परिवाजन तंग आ चुके हैं। इसकी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थीं। अब राज्य शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने भी एंबुलेंस किराए को निर्धारित कर दिया है। इसके बाद भी अगर एंबुलेंस चालक निर्धारित दर से अधिक राशि मरीजों और उनके स्वजनों से लेते हैं तो उनपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए निजी एंबुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया है। अब जिले में भी निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। कोई भी एंबुलेंस संचालक निर्धारित दर से अधिक वसूल नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा करते पाया गया तो कार्रवाई होगी।
इस मामले में अपर मुख्य सचिव, परिवहन एसएन मिश्रा ने निजी एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में एएलएस एम्बुलेंस और बीएलएस एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।
ये हैं दरें
-एएलएस एंबुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये व उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ही किराया लिया जा सकेगा।
-एएलएस एंबुलेंस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपये व उसके बाद 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ही किराया लिया जा सकेगा।
-बीएलएस के लिए शहरी क्षेत्र में प्रथम 10 किलोमीटर के लिए 250 रुपये फिर उससे ज्यादा दूरी पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपये और उससे आगे जाने पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने भी निर्देश जारी करते हुए जिले के नागरिकों से अपील की है कि अगर जिले में कहीं भी कालाबाजारी हो रही है तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन या पुलिस थाने को दें। एंबुलेंस संचालक अगर निर्धारित दरों से ज्यादा किराया वसूल रहे है तो इसकी भी शिकायत थाने में दे ताकि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
टेंपो चालकों पर तिरछी नजर उधर प्रशासन ने टेंपो चालकों की भी खबर ली है। बता दें कि जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान शहर में केवल रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए ही आटो सेवा संचालित करने की छूट दी गई है, लेकिन इसकी आड़ में टेंपो चालक चोरी-छिपे अन्य स्थानों के लिए भी सवारी बैठा रहे हैं। ऐसे में डीएसपी यातायात प्रभा किरण कीरो ने आटो चालकों को थाने बुलवाकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिए कि वे केवल रेलवे स्टेशन के यात्रियों को ही गंतव्य तक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर सवारी लाना ले जाना करते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।
डीएसपी कीरो ने ऑटो को थाने में खड़ा कर चालकों को समझाया कि ध्यान रहे कि आटो में सवारी बैठाते समय शारीरिक दूरी का पालन हो और केवल दो सवारी ही बैठाया जाए, अन्यथा आटो जब्त कर लिया जाएगा। बता दें कि जिले में दूसरे राज्यों से आने व जाने वाली बस सेवा भी बंद कर दी गई है, केवल दूसरे जिलों के लिए बस संचालन किया जा रहा है।