एजीपी उमेश शर्मा ने बताया, घटना 1 सितंबर 2017 की है। तब अभियोक्त्री १७ वर्षीय नाबालिग कक्षा नवमीं में पढ़ती थी। घटना दिनांक को अभियोक्त्री अपनी बुआ की लड़की को छोड़कर वापस घर आने के लिए शाम 4 बजे मड़वार बस स्टैण्ड में बस का इंतजार कर रही थी। तभी अभियुक्त राजेंद्र साकेत और मोटर साइकल से वहां पहुंचे। दोनों ने अभियोक्त्री से पूछा अकेली क्यों बैठी हो। हम भी गांव जा रहे हैं तुम्हे भी घर छोड़ देंगे। मोटर साइकल में बैठ जाओं।
घर की बजाए जंगल ले जाकर किया बलात्कार
दोनों ने अभियोक्त्री को बहला-फुसला कर बाइक में बैठा लिया। उसे घर छोडऩे की बजाए गोरसरी पहाड़ की ओर ले जाने लगे तो अभियोक्त्री ने विरोध किया। जान से मारने की धमकी देकर शांत रहने कहा। अभियुक्त राजेंद्र ने जंगल में ले जाकर अभियोक्त्री के साथ जबरन बलात्कार किया। दोनों अभियुक्त जंगल में ही अभियोक्त्री को छोड़कर भाग खड़े हुए। अभियोक्त्री ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता से पूरी घटना बताई। दूसरे दिन अभियोक्त्री ने माता-पिता के साथ पुलिस थाना रामनगर में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई।
दोनों ने अभियोक्त्री को बहला-फुसला कर बाइक में बैठा लिया। उसे घर छोडऩे की बजाए गोरसरी पहाड़ की ओर ले जाने लगे तो अभियोक्त्री ने विरोध किया। जान से मारने की धमकी देकर शांत रहने कहा। अभियुक्त राजेंद्र ने जंगल में ले जाकर अभियोक्त्री के साथ जबरन बलात्कार किया। दोनों अभियुक्त जंगल में ही अभियोक्त्री को छोड़कर भाग खड़े हुए। अभियोक्त्री ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता से पूरी घटना बताई। दूसरे दिन अभियोक्त्री ने माता-पिता के साथ पुलिस थाना रामनगर में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई।
कोर्ट में जुर्म प्रमाणित
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 363, 376, 506 और लैङ्क्षगक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की घारा ३ सहपठित धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 320/17 के तहत पंजीबद्ध किया। जांच पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। मुख्य अभियुक्त राजेंद्र साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 24 निवासी ग्राम कृष्णपुर थाना बदेरा को 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पाक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अभियुक्त आशोक कुमार साकेत पिता अच्छेलाल साकेत उम्र 23 निवासी ग्राम मिरगौती थाना रामनगर को धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 363, 376, 506 और लैङ्क्षगक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की घारा ३ सहपठित धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 320/17 के तहत पंजीबद्ध किया। जांच पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। मुख्य अभियुक्त राजेंद्र साकेत पिता रामशरण साकेत उम्र 24 निवासी ग्राम कृष्णपुर थाना बदेरा को 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पाक्सो के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अभियुक्त आशोक कुमार साकेत पिता अच्छेलाल साकेत उम्र 23 निवासी ग्राम मिरगौती थाना रामनगर को धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, धारा 506 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।