पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की के लापता होने पर 22 मई 2018 को उसके परिजनों ने थाना में सूचना दर्ज कराई थी। जांच के बाद आइपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज करते हुए बालिका की तलाश की गई। पुलिस ने किसी तरह बालिका को बरामद कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पीडि़ता के बयान में जब यह बात सामने आई कि आरोपी मुकेश आदिवासी पुत्र राजू आदिवासी निवासी रखौंदा उसे अपने साथ लेकर गया और बलात्कार किया है तो पुलिस ने प्रकरण में धारा 363 के साथ आइपीसी की धारा 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कररते हुए आरोपी की तलाश तेज कर दी। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसआइ पंकज बिष्ट ने सहयोगी बल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद अदालत में पेश कर उसे जेल भेजा गया है।