हूटिंग कर रहे थे बाइक सवार एक मामले में फरियादी अमित सिंह परिहार पुत्र अशोक सिंह परिहार (24) निवासी लौआ लक्ष्मनपुर थाना सगरा जिला रीवा की रिपोर्ट पर बाइक सवार दो व्यक्तियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 341, 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध कायम किया गया है। अमित ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी नव आरक्षक प्रतिभा सिंह, मां अर्चना सिंह, बहन आकांक्षा सिंह के साथ शनिवार को रीवा से रामवन घूमने आया था। वह कार एमपी 17 सीबी 2512 से जा रहा था तो बेला पहुंचने पर एक बाइक में सवार दो युवक हूटिंग करते हुए कार को कट मार दिए। समझाने पर बाइक सवारों ने बेला चौकी के पास ओवरटेक कर रोक लिया और बदसलूकी करने लगे। अमित का आरोप है कि उसे कार से उताकर आरोपी मार रहे थे तभी कार सवार परिवार बचाव में आया। इस बीच आरोपी उसकी पत्नी को खींचकर घर की तरफ ले जाने लगे। किसी तरह बचाव किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
घर में घुसकर मारा दूसरे प्रकरण में फरियादी विजय मिश्रा पुत्र परसराम मिश्रा (19) निवासी बेला की रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 452, 294, 323, 506, 34 के तहत मुकद्मा कायम किया गया है। विजय ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मोटर साइकिल एमपी 17 एमटी 9819 से रीवा से घर की ओर जा रहा था। तभी जेपी गेट बेला के पास कार एमपी 17 सीबी 2512 के चालक ने उसे कट मार दिया। कार चालक को गाड़ी ठीक से चलाने को कहा तो उसने अभद्रता से बात की। विजय का आरोप है कि जब उसने अपनी बाइक रोकी तो कार भी रुक गई। कार सवार चालक और महिलाओं ने उसके साथ मारपीट कर दी। किसी तरह वह अपने घर की आरे भागा तो आरोपियों ने घर में घुसकर पीटा। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने बीच बचाव किया तो आरोपी धमकाने लगे। घर खड़ी बाइक में भी आरोपियों ने तोडफोड़ की है।