संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, चंदन चोरी के आरोपी नियुक्ति सिंह पिता रबर सिंह और थप्पड़ सिंह पिता नियुक्ति सिंह ने न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी मैहर पंकज अग्रवाल की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। आरोपियों का तर्क था कि उन्हें मामले में झुठा फंसाया गया है। आरोपियों की ओर से रखे गए तर्क का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। जिसके बाद जेएमएफसी कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 457, 380 के तहत अपराध क्रमांक 657/19 और 667/19 दर्ज है।
मजिस्ट्रेट के बगले से चंदन का पेड़ कर दिया था पार- नियुक्ति सिंह पिता रवर सिंह उम्र 55 वर्ष और थप्पड सिंह पिता नियुक्ति सिंह उम्र 27 वर्ष दोनो निवासी मऊबखेडा थाना शाहनगर जिला पन्ना ने मिलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश यादव के मैहर स्थित बंगले सहित अक्षयराज सिंह निवासी किला चौक पुरानी बस्ती मैहर से चंदन का पेड पार कर दिया। पुलिस ने दोनों को मऊबखेडा से गिरफ्तार किया था। जिनके पास से 8 लाख 40 हजार रुपए कीमत की एक क्विंटल पांच किलो चंदन की कीमती लकड़ी बरामद की गई थी।