scriptचंदन चोर पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज | Thief father-son bail plea rejected | Patrika News

चंदन चोर पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज

locationसतनाPublished: Oct 23, 2019 11:06:46 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

न्यायिक अभिरक्षा में गए जेल

rajasthan highcourt verdict latest news in hindi

हमें बताएं, सीज इमारतें खोलने का फरमान कौन देता है : कोर्ट

सतना. चंदन चोर गिरोह के सदस्यों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर की अदालत से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने चंदन की लकड़ी चुराने वाले पिता-पुत्र दोनों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्र उपाध्याय ने किया।
संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, चंदन चोरी के आरोपी नियुक्ति सिंह पिता रबर सिंह और थप्पड़ सिंह पिता नियुक्ति सिंह ने न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी मैहर पंकज अग्रवाल की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। आरोपियों का तर्क था कि उन्हें मामले में झुठा फंसाया गया है। आरोपियों की ओर से रखे गए तर्क का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया। जिसके बाद जेएमएफसी कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 457, 380 के तहत अपराध क्रमांक 657/19 और 667/19 दर्ज है।
मजिस्ट्रेट के बगले से चंदन का पेड़ कर दिया था पार-

नियुक्ति सिंह पिता रवर सिंह उम्र 55 वर्ष और थप्पड सिंह पिता नियुक्ति सिंह उम्र 27 वर्ष दोनो निवासी मऊबखेडा थाना शाहनगर जिला पन्ना ने मिलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश यादव के मैहर स्थित बंगले सहित अक्षयराज सिंह निवासी किला चौक पुरानी बस्ती मैहर से चंदन का पेड पार कर दिया। पुलिस ने दोनों को मऊबखेडा से गिरफ्तार किया था। जिनके पास से 8 लाख 40 हजार रुपए कीमत की एक क्विंटल पांच किलो चंदन की कीमती लकड़ी बरामद की गई थी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो