सतना

मानक के विपरीत खाद्य पदार्थ का कारोबार दंडनीय अपराध

डेयरी उत्पाद संघ की बैठक में दुग्ध विक्रेताओं को किया गया जागरुक

सतनाOct 21, 2019 / 07:19 pm

Pushpendra pandey

milk association satna

सतना. डेयरी उत्पाद संघ ने जन जागरुकता के तहत डेयरी दुकान विक्रेताओं की एक बैठक मधुबन गार्डन में आयोजित की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह एवं अभिषेक बिहारी गौर उपस्थित रहे। इन्होंने प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान पर प्रकाश डाला एवं जानकारी प्रदान की। बताया कि मानक स्तर के विपरीत कोई भी खाद्य पदार्थ का कारोबार दंडनीय अपराध है। दुग्ध कारोबारियों को इसका विशेष ध्यान रखना है।
फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य
बिना फूड लाइसेंस के विक्रय तो दंडनीय अपराध है, इसलिए जो भी खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं वे अपना लाइसेंस तत्काल प्रभाव से बनवाएं। संघ के संरक्षक डॉ. गौरीशंकर पांडेय ने सभी व्यापारियों को शुद्धता की शपथ दिलवाई एवं संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला ने सभी से आग्रह किया कि जो दुकानदार बाहर से सामग्री क्रय करके विक्रय करते हैं वे समय-समय पर जबलपुर में प्राइवेट लैब में जांच कराते रहें। संघ महामंत्री विजय मोहन प्रणामी द्वारा सभी आगंतुकों का आभार जताया गया।
दर्ज हो चुकी है एफआईआर
बता दें कि पिछले दिनों खाद्य औषधि विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में कई डेयरी संचालकों और दूधियों के खाद्य पदार्थ अमानक मिले थे। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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