आसन्न त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-20 को लेकर ग्राम, जनपद और जिला पंचायत एवं वार्डों का परिसीमन पूरा हो गया है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की स्थितियों को अगर देखें तो जिले की कुल ग्राम पंचायतें जिनका परिसीमन किया गया है उनकी संख्या 393 है। इनके निर्वाचन क्षेत्र अर्थात कुल वार्ड 11799 के आरक्षण की स्थिति देखें तो 5068 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। अर्थात 43 फीसदी वार्ड अनारक्षित हैं। इन अनारक्षित वार्डों में 2301 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
जिले की कुल पंचायतों के कुल वार्डों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 2146 है, जो कुल वार्डों का 18 फीसदी है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 1138 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 1994 अर्थात 17 फीसदी है। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 1036 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 2591 अर्थात 22 फीसदी है। इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या 1470 है।
ग्राम पंचायत: 129 सरपंच अनुसूचि जाति के बनेंगे
ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति देखें तो कुल 693 पंचायतों में से 271 पंचायतें अनारक्षित श्रेणी की रखी गई हैं। इसमें से 134 पंचायतों को महिला सरपंच के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जातिवार आरक्षण की स्थिति देखें तों 19 फीसदी पंचायतें अर्थात 129 पंचायतें अजा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अर्थात यहां अजा वर्ग का सरपंच बनेगा। इसमें से 67 पंचायतों को अजा महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 फीसदी अर्थात 119 पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जिसमें से 62 महिला अजजा के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरपंच पद के लिए आरक्षित पंचायतों की संख्या 174 है। यह कुल पंचायतों का 25 फीसदी है। इसमें 134 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित की गई है।
ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति देखें तो कुल 693 पंचायतों में से 271 पंचायतें अनारक्षित श्रेणी की रखी गई हैं। इसमें से 134 पंचायतों को महिला सरपंच के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जातिवार आरक्षण की स्थिति देखें तों 19 फीसदी पंचायतें अर्थात 129 पंचायतें अजा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अर्थात यहां अजा वर्ग का सरपंच बनेगा। इसमें से 67 पंचायतों को अजा महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 फीसदी अर्थात 119 पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जिसमें से 62 महिला अजजा के लिए आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरपंच पद के लिए आरक्षित पंचायतों की संख्या 174 है। यह कुल पंचायतों का 25 फीसदी है। इसमें 134 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित की गई है।
जनपद पंचायत: 50 फीसदी जनपद अनारक्षित
जिले की कुल 8 जनपदों में से 4 को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है, अर्थात 50 फीसदी अनारक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए एक जनपद आरक्षित है, लेकिन यह अजा महिला के लिए आरक्षित की गई है। अजजा वर्ग के लिए एक जनपद को आरक्षित किया गया है। यह जनपद भी अजजा महिला कोटे में रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए २ जनपदें रखी गई हैं जिसमें से एक महिला कोटे के हिस्से में गई है। जनपद पंचायत के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या एक है। यह अनारक्षित कोटे के महिला वर्ग में गई है।
जिले की कुल 8 जनपदों में से 4 को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है, अर्थात 50 फीसदी अनारक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए एक जनपद आरक्षित है, लेकिन यह अजा महिला के लिए आरक्षित की गई है। अजजा वर्ग के लिए एक जनपद को आरक्षित किया गया है। यह जनपद भी अजजा महिला कोटे में रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए २ जनपदें रखी गई हैं जिसमें से एक महिला कोटे के हिस्से में गई है। जनपद पंचायत के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या एक है। यह अनारक्षित कोटे के महिला वर्ग में गई है।
46 जनपद सदस्य पिछड़ा वर्ग के होंगे
जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 192 है। इसमें से 79 क्षेत्र अनारक्षित रखे गए हैं अर्थात 41 फीसदी जनपद सदस्य अनारक्षित वर्ग से होंगे। इसमें से 38 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 18 फीसदी अर्थात 35 क्षेत्र अजा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें से 19 में महिला जनपद सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया है। 32 सीट अजजा के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें से 19 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। जो कुल जनपद निर्वाचन क्षेत्रों का 24 फीसदी है। इसमें से 23 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में गए हैं। अर्थात 46 जनपद सदस्य पिछड़ा वर्ग के होंगे।
जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 192 है। इसमें से 79 क्षेत्र अनारक्षित रखे गए हैं अर्थात 41 फीसदी जनपद सदस्य अनारक्षित वर्ग से होंगे। इसमें से 38 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 18 फीसदी अर्थात 35 क्षेत्र अजा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें से 19 में महिला जनपद सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया है। 32 सीट अजजा के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें से 19 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 46 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। जो कुल जनपद निर्वाचन क्षेत्रों का 24 फीसदी है। इसमें से 23 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में गए हैं। अर्थात 46 जनपद सदस्य पिछड़ा वर्ग के होंगे।
जिला पंचायत: 38 फीसदी वार्ड अनारक्षित
जिला पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 26 है। इसमें से 10 निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 38 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हैं। इसमें से 4 क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 5 निर्वाचन क्षेत्र अजा वर्ग के लिए आरक्षित है अर्थात 19 फीसदी क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से 3 महिलाओं के हिस्से में गए हैं। 15 फीसदी अर्थात 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं जिसमें से 2 महिला कोटे में गए हैं। 27 फीसदी अर्थात 7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किए गए हैं। जिसमें से 4 वार्ड महिला कोटे के हिस्से में गए हैं।
जिला पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 26 है। इसमें से 10 निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 38 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हैं। इसमें से 4 क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 5 निर्वाचन क्षेत्र अजा वर्ग के लिए आरक्षित है अर्थात 19 फीसदी क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से 3 महिलाओं के हिस्से में गए हैं। 15 फीसदी अर्थात 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं जिसमें से 2 महिला कोटे में गए हैं। 27 फीसदी अर्थात 7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किए गए हैं। जिसमें से 4 वार्ड महिला कोटे के हिस्से में गए हैं।
प्रभावित पंचायतों का एक वार्ड आरक्षित
परिसीमन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या 5 है। इसमें से 4 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इसमें से एक महिला आरक्षित होगा। एक वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित वर्ग के वार्डों में महिला आरक्षण की स्थिति नहीं बनी है।
परिसीमन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या 5 है। इसमें से 4 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। इसमें से एक महिला आरक्षित होगा। एक वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित वर्ग के वार्डों में महिला आरक्षण की स्थिति नहीं बनी है।