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महिला के साथ मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को तीन माह का कारावास

जेएमएफसी कोर्ट अमरपाटन ने सुनाई सजा

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सतना. महिला के साथ मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरपाटन सविता सिंह ठाकुर की कोर्ट ने तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सतीश कुमार वर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा।

अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, घटना 11 सितंबर 2016 ग्राम मर्यादपुर ज_हा टोला की है । फ रियादिया गेंदिया बाई ने पुलिस थाना रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह 11 बजे वह चारा काटने गई थी । जब वह चारा काटकर दोपहर को वापस घर आई तो देखा कि उसके घर की फ टकी खुली हुई है। उसके बोर के पाइप को बाबूलाल और बहु उर्मिला तोडफ़ ोड़ रहे थे । फरियादिया ने उनसे पूछा पाइप क्यों तोड़ रहे हो ।

बाबूलाल और उर्मिला उसे गंदी-गंदी गालिा देने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारपीट किया। बचाव के लिए उसने चीख-पुकार मचाई जिससे कलुआ और गांव के अन्य लोग पहुंचे। तब दोनों लोग जान से मारने की धमकी देतेचले गए । मारपीट से गेंदिया के पीठ, हाथ-पैर में चोट लगी। फरियादिया की शिकायत पर पुलिस थाना रामनगर ने भादवि की धारा 294, 323, 34, 506 के तहत अपराध क्रमांक 283/2016 पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की ।

कोर्ट में जुर्म प्रमाणित
जांच पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफो कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियुक्त बाबूलाल बैसवार पिता रामनिहोर बैसवार उम्र 62 वर्ष और उर्मिला बैसवार पति रामकलेश बैसवार उम्र 38 वर्ष दोनों निवासी ग्राम मर्यादपुर थाना रामनगर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को धारा 323/34 के तहत तीन-तीन माह का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने मारपीट से घायल गेंदिया को एक हजा रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करने आदेश दिए।