बता दें कि इस फार्म को किसी भी कोर्स का छात्र भर सकता है। सरकार इसके लिए बेरोजगारों को महीने में 15 सौ रुपए का भत्ता दे रही है। यदि आप बारहवीं पास हैं तो, आपको इसके लिए 1000 से लेकर 1100 रुपए और ग्रेजुएट हैं तो, 1200 से 1400 रुपए, वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो, 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जो बेरोजगार विकलांग हैं और बारहवीं पास कर चुके हैं उन्हें भी भत्ता का लाभ मिलेगा।
आपको बता दें कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में अभी सरकारी तौर पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाता है। हालांकि 1990 के पहले राज्य के बेरोजगारों को 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। पर, इस भत्ते का दुरुपयोग होने लगा था और राज्य के युवा बेरोजगारी भत्ते के भरोसे पूरा महीना काट देते थे। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या राज्य में लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया था।
खबर है कि मध्यप्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की तजज़् पर मध्यप्रदेश में भी बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है। अभी जटिल प्रक्रिया के चलते कई बेरोजगार इस भत्ते से चूक जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल सरकार ने सेल्फ डेक्लरेशन फार्म की प्रक्रिया शुरू की है।
रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अगर आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो, इसके लिए आपको सबसे पहले 15 कॉलम वाला एक सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवक रोजगार कार्यालय में जाकर फार्म ले सकते हैं। ग्रामीण युवकों की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकारे हर विधानसभा क्षेत्र में दो कर्मचारियों को तैनात किया है। जो बेरोजगारों को भत्ता दिलाने में मदद करेंगे।
– बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जिसकी उम्र 20 से 35 साल के बीच होगी वही पात्र मानें जाएंगे।
– इस फार्म को भरने से पहले आप जान लें कि कहीं आपने कौशल विकाश योजना से पैसा तो नहीं लिया है।
– इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो रोजगार पंजीकरण है और उनका पंजीयन 1 साल पहले हो चुका है।
– अभ्यर्थी की सभी स्त्रोतों से आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पत्नी की आय भी शामिल होगी।
– सरकारी सेवा से निष्कासित और अदालत से किसी जुर्म में 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला अभ्यर्थी इसके लिए अयोग्य होगा।
– निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के जरिए आय अर्जित करने वाले आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
– अभ्यर्थी को हर साल मार्च में सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा, तभी उसे आगे बेरोजगारी भत्ता जारी होगा।
– कौशल विकास भत्ता पाने वालों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
– किसी सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोडज़् या कॉर्पोरेशन में काम कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
– अलाउंस लेने के दौरान अगर आवेदक की आय बढऩे, रोजगार का स्वरूप बदलने या 35 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने आदि में कोई बदलाव आता है तो वह भत्ता पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
– बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को उसी राज्य का निवासी होना अनिवायज़् है।
– इसके बाद युवाओं को 7 दिन के भीतर रोजगार कार्यालय और संबंधित बैंक शाखा में सूचित करना पड़ेगा।
– यदि अयोग्य होने के बावजूद गलत तरीके से युवा बेरोजगारी भत्ता लेते रहे तो उन्हें सरकार को ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी।