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बड़ी खबर: बेरोजगारों को हर महीने मिल रहा है पैसा, आप भी उठाए फायदा, ऐसे करें अप्लाई

locationसतनाPublished: Feb 15, 2018 02:27:47 pm

Submitted by:

suresh mishra

यहां MP.PATRIKA.COM आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहा है जिसके माध्यम से आपको बेरोजगारी भत्ता पाने में आसानी होगी।

unemployment scholarship form in india

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सतना। बेरोजगारी का दर्ज झेल रहे युवाओं के लिए प्रदेश सहित केन्द्र सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है। जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी होगी लेकिन वास्तविकता में जो बेरोजगार है उनकों ये जानकारी नहीं है। हालांकि किसी भी देश के विकास में सिर्फ बेरोजगारी ही रोड़ा है। यदि बेरोजगारी दूर हो जाए और युवा रोजगार ? से लग जाएं तो भारत की मुद्रा दर तेजी से बढ़ सकती है।
साथ ही देश भी खुशहाल हो सकता है। लेकिन आजादी के70 वर्ष बाद भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बेरोजगारों के लिए 15 कॉलम वाला फार्म जारी किया है। जिसे भरकर बेरोजगार युवक महीनें में भत्ता पा सकते हैं। इसे भरने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें लागू की हैं। यहां MP.PATRIKA.COM आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहा है जिसके माध्यम से आपको बेरोजगारी भत्ता पाने में आसानी होगी।
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suresh mishra IMAGE CREDIT: patrika
किसको कितना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
बता दें कि इस फार्म को किसी भी कोर्स का छात्र भर सकता है। सरकार इसके लिए बेरोजगारों को महीने में 15 सौ रुपए का भत्ता दे रही है। यदि आप बारहवीं पास हैं तो, आपको इसके लिए 1000 से लेकर 1100 रुपए और ग्रेजुएट हैं तो, 1200 से 1400 रुपए, वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो, 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जो बेरोजगार विकलांग हैं और बारहवीं पास कर चुके हैं उन्हें भी भत्ता का लाभ मिलेगा।
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suresh mishra IMAGE CREDIT: patrika
मध्यप्रदेश में अभी ये है स्थिति
आपको बता दें कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में अभी सरकारी तौर पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जाता है। हालांकि 1990 के पहले राज्य के बेरोजगारों को 200 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। पर, इस भत्ते का दुरुपयोग होने लगा था और राज्य के युवा बेरोजगारी भत्ते के भरोसे पूरा महीना काट देते थे। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या राज्य में लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया था।
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suresh mishra IMAGE CREDIT: patrika
सरकार शुरू कर रही योजना
खबर है कि मध्यप्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की तजज़् पर मध्यप्रदेश में भी बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है। अभी जटिल प्रक्रिया के चलते कई बेरोजगार इस भत्ते से चूक जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल सरकार ने सेल्फ डेक्लरेशन फार्म की प्रक्रिया शुरू की है।
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suresh mihara IMAGE CREDIT: patrika
इस तरह करें आवेदन
रोजगार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अगर आप बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं तो, इसके लिए आपको सबसे पहले 15 कॉलम वाला एक सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा। जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवक रोजगार कार्यालय में जाकर फार्म ले सकते हैं। ग्रामीण युवकों की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकारे हर विधानसभा क्षेत्र में दो कर्मचारियों को तैनात किया है। जो बेरोजगारों को भत्ता दिलाने में मदद करेंगे।
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suresh mishra IMAGE CREDIT: patrika
ये है सरकार की शर्तें
– बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जिसकी उम्र 20 से 35 साल के बीच होगी वही पात्र मानें जाएंगे।
– इस फार्म को भरने से पहले आप जान लें कि कहीं आपने कौशल विकाश योजना से पैसा तो नहीं लिया है।
– इसका फायदा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो रोजगार पंजीकरण है और उनका पंजीयन 1 साल पहले हो चुका है।
– अभ्यर्थी की सभी स्त्रोतों से आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पत्नी की आय भी शामिल होगी।
– सरकारी सेवा से निष्कासित और अदालत से किसी जुर्म में 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला अभ्यर्थी इसके लिए अयोग्य होगा।
– निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के जरिए आय अर्जित करने वाले आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
– अभ्यर्थी को हर साल मार्च में सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा, तभी उसे आगे बेरोजगारी भत्ता जारी होगा।
– कौशल विकास भत्ता पाने वालों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
– किसी सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोडज़् या कॉर्पोरेशन में काम कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
– अलाउंस लेने के दौरान अगर आवेदक की आय बढऩे, रोजगार का स्वरूप बदलने या 35 वर्ष की उम्र सीमा पूरी करने आदि में कोई बदलाव आता है तो वह भत्ता पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
– बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को उसी राज्य का निवासी होना अनिवायज़् है।
– इसके बाद युवाओं को 7 दिन के भीतर रोजगार कार्यालय और संबंधित बैंक शाखा में सूचित करना पड़ेगा।
– यदि अयोग्य होने के बावजूद गलत तरीके से युवा बेरोजगारी भत्ता लेते रहे तो उन्हें सरकार को ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी।

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