सतना

दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को आजीवन कारावास, 85 हजार का ठोंका जुर्माना

एडीजे कोर्ट नागौद ने सुनाई सजा, महिला और मासूम की ट्रेन से कटकर हुई थी मौत

सतनाDec 12, 2019 / 01:11 pm

suresh mishra

Wife tortured for dowry, life imprisonment of husband in satna

सतना/ दहेज के लिए प्रताडि़त करने वाले पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नागौद दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा ने न्यायालय में पैरवी की। एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया, लौहरौरा वार्ड क्रमांक-10 थाना सिटी कोतवाली निवासी राजकुमार के साथ रेखा का 22 अप्रैल 2016 को विवाह हुआ था।
दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप
राजकुमार विवाह के बाद से ही रेखा को दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था। वह पचास हजार रुपए नगद, फ्रिज, वाशिंग मशीन, की मांग कर रहा था। जब रेखा अपने पिता के घर आती थी तो वह ससुराल में पति के बर्ताव के बारे में परिजनों को बताती थी। रेखा के पिता ने राजकुमार को समझाया कि उसे अपनी एक और की बेटी की शादी करना है ऐसे में और दहेज देना संभव नहीं है। लेकिन रेखा के पिता के समझाने के बाद भी अभियुक्त नहीं माना।
ससुर ने बुलाया, बोला अब दिक्कत नहीं होगी
पति के प्रताडऩा से तंग आकर वह कुछ दिन के लिए पिता के घर आ गई। कुछ दिनों बाद अभियुक्त के पिता जगदीश का फोन आया कि रेखा को ससुराल भेज दो, हम राजकुमार को समझाएंगे। अब वह मारपीट और प्रताडि़त नहीं किया। राजकुमार के पिता के कहने पर रेखा को उसके ससुराल भेज दिया गया। 19 जुलाई 2018 शाम 5 बजे फोन पर सूचना दी गई कि रेखा अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से कटकर मर गई है।
उचेहरा में अपराध पंजीबद्ध
तब रेखा के पिता पूरन लाल मर्चुरी पहुंची जहां रेखा और उसकी बेटी का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा हुआ था। मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु की गई। जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ पुलिस थाना उचेहरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया गया। सत्र न्यायाधीश को विचारण के लिए मामला उर्पापित किया गया। जहां से अंतरण पर मामला एडीजे कोर्ट को प्राग्रज्ञपत हुआ।
विचारण में अपराध प्रमाणित
विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया गया। न्यायालय ने अभियक्त राजकुमार साहू पिता विष्णु प्रसाद साहू उम्र 25 निवासी ग्राम लौहरौरा वार्ड क्रमांक-10 थाना सिटी कोतवाली सतना को धारा 498 के तहत 3 वर्ष कारावास, 25 हजार जुर्माना, धारा 304 बी के तहत आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना और दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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