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महिला को एक साल का कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना

locationसतनाPublished: Oct 23, 2019 11:22:20 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

जेएमएफसी कोर्ट ने सजा सुनाई

high court

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सतना. लाठी-डंड़ों से मारपीट करने वाली महिला को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर सुरेश यादव की अदालत ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने महिला को एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ आदित्य पाण्डेय ने न्यायालय मे ंपैरवी की।
संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, फरियादी ने पुलिस थाना मैहर में 22 अगस्त 18 को शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने घर के आंगन मे ंचारो आेर लकड़ी के खंभे लगा रहा था। जिससे घर के अंदर मवेशी न घुसें। तभी शकुंतला मौके पर पहुंच गाली-गलौज करने लगी। विरोध करने पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। लाठियों के हमले से उसके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर शकुंतला दाहिया पिता रामचरण दाहिया उम्र 30 निवासी बरेठी थाना मैहर के खिलाफ भादवि की धारा 325,294 के तहत अपराध क्रमांक 673/15 दर्ज कर मामले की जांच शुरु की।
कोर्ट में अपराध प्रमाणित

जांच पूरी होने के बाद महिला के खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने विचारण के दौरान महिला के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। कोर्ट ने शकुंतला दाहिया पिता रामचरण दाहिया को भादवि की धारा 325 के तहत एक साल का कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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