पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना
पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का लगेगा जुर्माना

सवाईमाधोपुर.जिले में पटाखा बेचने या खरीदने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा।
जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाडिया ने जिले में पटाखों के क्रय-विक्रय व उपयोग पर लगे प्रतिबंध की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पटाखों के क्रय-विक्रय पर 10 हजार रुपए व पटाखे चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना करने के साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम- 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शादी समारोह या बारात में पटाखे चलाने पर आयोजक, पटाखा विक्रेता, मैरिज गार्डन संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उस कार्यक्रम की पूर्व अनुमति को निरस्त समझा जाएगा।
जुर्माने की राशि बढ़ी
फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 200 रुपए से बढाकर 500 रुपए कर दिया है। फेस मास्क नहीं पहने ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुुर्माना लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नही करने पर 100 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रुपए, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव आयोजन करने या समारोह में सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर 5000 रुपए, विवाह से संबंधित समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर 25 हजार रुपए, लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्सा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नही पहनने पर 500 रुपए, सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
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