script3360 families occupy pasture land in Bamanwas | बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार | Patrika News

बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार

locationसवाई माधोपुरPublished: Mar 13, 2023 11:23:14 am

Submitted by:

Surendra Chaturvedi

बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार

न्यायालय में अटका है भूमि आवंटन का मामला

सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुरसिटी. समीपवर्ती बामनवास विधानसभा क्षेत्र की 46 ग्राम पंचायतों के 3360 परिवार चरगाह भूमि पर काबिज हैं। ये परिवार 3 साल से लेकर 30 साल पहले से चरागाह भूमि पर काबिज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन परिवारों को भूमि आवंटन का मामला न्यायालय में लम्बित चल रहा है। यह जानकारी गत दिनों बामनवास विधायक इन्द्रा मीना की ओर से विधानसभा में उठाए गए सवाल पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने दी।

बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार
बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार
बामनवास में चरागाह भूमि पर काबिज हैं 3360 परिवार

न्यायालय में अटका है भूमि आवंटन का मामला

सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुरसिटी. समीपवर्ती बामनवास विधानसभा क्षेत्र की 46 ग्राम पंचायतों के 3360 परिवार चरगाह भूमि पर काबिज हैं। ये परिवार 3 साल से लेकर 30 साल पहले से चरागाह भूमि पर काबिज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन परिवारों को भूमि आवंटन का मामला न्यायालय में लम्बित चल रहा है। यह जानकारी गत दिनों बामनवास विधायक इन्द्रा मीना की ओर से विधानसभा में उठाए गए सवाल पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने दी। इसमें बताया कि इस संबंध में गोसेवा समिति की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मामला अभी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हुए सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले में यह निर्णय दिया गया था कि सार्वजनिक वृहत हित में चरागाह भूमि को आवंटित किया जा सकता है, लेकिन इसमें गोसेवा शामिल नहीं है।
उन्होंने बताया इस प्रकरण में विभाग की ओर से महाधिवक्ता तथा अतिरिक्त अधिवक्ता से भी राय ली गई है। मंत्री ने जानकारी दी है कि विधानसभा क्षेत्र बामनवास में 3 हजार 360 परिवार चरागाह भूमि पर बसे
हुए है।
चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए राजस्व (ग्रुप- 6) विभाग की ओर से पॉलिसी 27 दिसंबर 2021 जारी की गई है। बताया कि चरागाह भूमि के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डीबी सिविल रिट पीटिशन (पीआईएल) नम्बर 326/2022 उनवान राजस्थान गोसेवा समिति बनाम राज्य सरकार से प्रभावित होने के कारण चरागाह भूमि का नियमन नहीं किया जा रहा है।
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