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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा

locationसवाई माधोपुरPublished: Dec 07, 2019 02:32:44 pm

Submitted by:

Arun verma

विशेष न्यायालय पोक्सो ने कठोर कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से किया दण्डित

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा

सवाईमाधोपुर. पुलिस गिरफ्त में दोषी।

सवाईमाधोपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर 4 साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि दोषी वजीरपुर निवासी दीपक खटीक है। पीडि़ता के पिता ने चार अगस्त 2018 को वजीरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया कि आरोपी स्कूल आते-जाते उसकी पुत्री का पीछा करता था और एक दिन वह पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। वहीं उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान शोर सुनकर किशोरी के परिजन पहुंचे तो आरोपी भाग गया।
प्रकरण में लोक अभियोजक की ओर से मामले से संबंधित पत्रावली व छह गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन कर व वकीलों की जिरह के पश्चात आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया। इसके अनुसार 7/8 पोक्सो एक्ट में चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, 354 आईपीसी के तहत 2 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
आरोपी रिमांड पर
गंगापुरसिटी. सदर थाना पुलिस द्वारा हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को न्यायाधीश ने पुलिस अभिरक्षा में सौंपा है। थाना प्रभारी सीताराम मीना ने बताया कि सूरवाल थाना क्षेत्र के धनोली निवासी दिलसुख सैन की हत्या के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी भिनोरा निवासी उधम उर्फ विवेक गुर्जर व बाढ़ कुनकटा निवासी कृष्णा उर्फ कृष्ण गुर्जर को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी को पकड़ा
गंगापुरसिटी . उदेई मोड़ थाना पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि कैलादेवी कॉलोनी निवासी एक महिला ने 4 अगस्त को सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में बापौती निवासी राहुल मीना को गुरुवार को गिरफ्तार किया था।

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