ये लिखा है नाटिस
आरओपीटी रेंज के कार्यवाहक क्षेत्रीय वनाधिकारी देवेन्द्र सिंह की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि रविवार रात को अमरेश्वर गेट के सामने वन क्षेत्र में बाघिन टी-107 का शिकार के साथ मूवमेंट था। वहां बाघिन ने भैंस का शिकार किया था। कुछ लोग लाइटें जलाकर जिप्सी द्वारा बाघिन को डिस्टर्ब कर रहे थे। नोटिस में ये भी आरोप लगाया कि पार्षद ने भी सोशल मीडिया पर लाइव चलाकर अन्य लोगों को भी बाघिन को डिस्टर्ब करने के लिए प्रेरित किया। ये कृत्य वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की 1972 धारा 9 व अन्य प्रावधानों के अनुसार वन्यजीव अपराध की श्रेणी में आता है।
आरओपीटी रेंज के कार्यवाहक क्षेत्रीय वनाधिकारी देवेन्द्र सिंह की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि रविवार रात को अमरेश्वर गेट के सामने वन क्षेत्र में बाघिन टी-107 का शिकार के साथ मूवमेंट था। वहां बाघिन ने भैंस का शिकार किया था। कुछ लोग लाइटें जलाकर जिप्सी द्वारा बाघिन को डिस्टर्ब कर रहे थे। नोटिस में ये भी आरोप लगाया कि पार्षद ने भी सोशल मीडिया पर लाइव चलाकर अन्य लोगों को भी बाघिन को डिस्टर्ब करने के लिए प्रेरित किया। ये कृत्य वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की 1972 धारा 9 व अन्य प्रावधानों के अनुसार वन्यजीव अपराध की श्रेणी में आता है।
इनका कहना है.... रात के समय में बाघिन को शिकार खाते समय वाहनों की लाइट व टार्च मारकर डिस्टर्ब करने और सोशल मीडिया पर लाइव चलाकर अन्य लोगों को भी उकसाने की शिकायत मिली है। मामले में संबंधित को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है। इसके बाद ही आगे की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।
- महेन्द्र शर्मा, उपवन संरक्षक, रणथम्भौर बाघ परियोजना,सवाईमाधोपुर।