बिना अनुमति जिला अस्पताल में लगाए कूलर-पंखे, जान जोखिम में डाली, एफआईआर दर्ज
सवाई माधोपुरPublished: May 14, 2021 09:26:22 pm
फोटो…बिना अनुमति जिला अस्पताल में लगाए कूलर-पंखे, जान जोखिम में डाली, एफआईआर दर्ज-कोतवाली थाना पुलिस ने जब्त किए सामानतीन जनों के खिलाफ मामला दर्ज
बिना अनुमति जिला अस्पताल में लगाए कूलर-पंखे, जान जोखिम में डाली, एफआईआर दर्ज
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बिना अनुमति जिला अस्पताल में लगाए कूलर-पंखे, जान जोखिम में डाली, एफआईआर दर्ज
-कोतवाली थाना पुलिस ने जब्त किए सामान
तीन जनों के खिलाफ मामला दर्ज
सवाईमाधोपुर. यहां जिला अस्पताल के वार्डों में बिना अनुमति के कूलर-पंखे लगाने पर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने तीन जनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कोतवाली थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। पीएमओ कार्यालय की ओर से सामान्य चिकित्सालय उपनियंत्रक डॉ. सत्यनारायण अग्रवाल ने आरोपी मुकेश भूप्रेमी, बलराम व चंदन खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपियों ने 13 मई को चिकित्सालय के वार्डों एवं वार्डों के बाहर बिना अनुमति के कुल 48 पंखें, दो कूलर व अन्य विद्युत उपकरण निजी रूप से लगा दिए। इससे राजकार्य में बाधा हुई। वहीं मरीजों को अनावश्यक परेशानी हुई।
संक्रमण एक-दूसरे में फैलता, जान जोखिम में डाली
दर्ज रिपोर्ट में उपनियंत्रक ने बताया कि आरोपियों ने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में 13 पंखे, ट्रोमा वार्ड में 10 पंखे व एक कूलर, आईसीयू वार्ड में 6 पंखे, फीमेल वार्ड में 3 पंखे, मेडिकल वार्ड में 3 पंखे, ट्रोमा वार्ड में 10 पंखे, आईसोलेशन वार्ड में 6 पंखे लगवा दिए। ऐसे में वार्डोंे में कुल 48 पंखे व 2 दो कूलर निजी तौर पर लगाए है, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आईसीयू के एसी ही बंद है, ऐसे में बिना अनुमति बाहर से लाकर वार्ड में कूलर लगाए है। वार्ड में कूलर से संक्रमण एक-दूसरे में फैलता है। कूलर चलने से वार्ड में हम्यूडिटी बढ़ी है। इससे मरीजों की जान पर खतरा रहता है।
बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के वार्डों में घुसे
रिपोर्ट ने बताया कि तीनों ने आईसोलेशन वार्ड में बिना पूछे व बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के प्रवेश कर महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है। इसी प्रकार मुकेश भूप्रेमी की ओर से लगातार बिना अनुमति वार्डों में जाकर नकारात्मक फैलाकर राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कूलर-पंखे लगने से चिकित्सालय में अनावश्यक बिजली का लोड व शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा चार व पांच व आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित की 8 धाराओं में मामला दर्ज किया है।
फोटो कैप्शन- सवाईमाधोपुर.सामान्य चिकित्सालय से जब्त कूलर व अन्य सामान पिकअप में रखते पुलिसकर्मी।