इस तरह होगा फसलों की क्षति का आंकलन
योजना के तहत प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते अधिसूचित फसल की बुवाई नहीं कर पाने, बाधित, निष्पल बुवाई की स्थिति में कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते यदि अधिसूचित इकाई क्षेत्र के अधिकांश कृषक फसल की प्रारंभिक अवस्था में फसल की बुवाई नहीं कर पाते है, या बाधित या निष्फल बुवाई की स्थिति का सामना करते है तो बीमा कंपनी से बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के कृषकों को दी जाएगी।
ये रहेगी समय-सीमा अनिवार्य रूप से ऋणी कृषकों के ऋण स्वीकृति-31 जुलाई
गैर ऋणी कृषकों के ऑनलाइन बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि-31 जुलाई
ऋणी कृषकों के खाते से बैंकों से प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि-31 जुलाई
ऋण कृषकों से बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तिय संस्थान को देने की अंतिम तिथि-29 जुलाई
गैर ऋणी कृषकों की प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कम्पनी को जमा कराने की अंतिम तिथि-2 अगस्त
बैंकों से ऋणी कृषकों का प्रीमियम बारटीजीएस/ एनईएफटी से जमा कराने की अंतिम तिथि-16 अगस्त।
जिले में बोई गई वास्तविक फसलों का अधिक से अधिक किसान बीमा करवाए। ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक 31 जुलाई तक फसलों का बीमा करवा सकते है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
पीएल मीना, उपनिदेशक, कृषि विस्तार, सवाईमाधोपुर
पीएल मीना, उपनिदेशक, कृषि विस्तार, सवाईमाधोपुर