नियम ताक पर रखकर पेइंग गेस्ट हाउस के नाम पर चला रहे होटल
27 संचालकों को नोटिस किए जारी जिला प्रशासन की ओर से कराया गया सर्वे
सवाई माधोपुर
Updated: February 20, 2022 02:28:36 pm
सवाईमाधोपुर.
रणथम्भौर रोड पर स्थित कई पेंइंग गेस्ट संचालकोंं की ओर से नियमों को ताक में रखकर पेईंग गेस्ट हाउस की आड़ में होटलों का संचालन करने को लेकर अब जिला प्रशासन की ओर से कड़ा रुख अपना लिया गया है। सवाईमाधोपुर उपखण्ड अधिकारी की ओर से इस संबंध में अब तक 27 पेइंग गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
यह है मामला
दरअस्ल तहसीलदार प्रीति मीणा की ओर से नियमों के विपरीत पेइंग गेस्ट हाउस का संचालन को लेकर एडीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। परिवाद में तहसीलदार ने नियमों को ताक में रखकर कृषि भूमि पर ही पेइंग गेस्ट हाउस की आड में होटल संचालन करने का हवाला दिया है। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी की ओर से मामले में पेइंग गेस्ट हाउस संचालकों को नोटिस जारी किए गए है।
25 कमरे और स्वीमिंग पूल भी
उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि पेइंग गेस्ट हाउस में आम तौर पर 8 से 10 कमरे होतें हैं लेकिन रणथम्भौर रोड पर खिलचीपुर, कुण्डेरा आदि इलाकों में पेइंग गेस्ट हाउस की आड में 25 कमरों के होटल संचालित किए जा रहे है जिनमें स्वीमिंग पूल तक हैं। जबकि संचालकों की ओर से कृषि भूमि को बिना कनवर्ट कराए ही नियमों के विरूद्ध निर्माण कराया गया है।
प्रशासन ने कराया सर्वे
जिला प्रशासन की ओर से रणथम्भौर रोड पर संचालित पेइंग गेसट हाउस का सर्वे कराया गया है। सर्वे केदौरान 35 पेइंग गेस्ट हाउस को चिह्नित किया गया है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से 27 संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
नहीं तो होगी कार्रवाई
यदि पेइंग गेस्ट हाउस संचालक कृषि भूमि को व्यवसायिक भूमि में कनवर्ट नहीं कराते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से पेइंग गेस्ट हाउस का संचालन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी भूमि को सवायचक घोषित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह है नियम
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2015 में जारी एक आदेश में सीटीएच के 1000 मीटर की परिधि में नो लेंड कनवर्जन का प्रावधान है। साथ ही इसमें इस परिधि के भीतर व्यवसायिक व माइनिंग गतिविधियों के संचालन पर भी रोक है। हालांकि 1/50 के तहत कुछ छूट के प्रवधान भी है।
इनका कहना है...
पेइंग गेस्टहाउस के लिए रिहाइशी मकान निर्माण की अनुमति आवश्यक है, इसके आधार पर ही पर्यटन विभाग अनुमति जारी करता है।
- मधुसूदन सिंह चारण, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, सवाईमाधोपुर।
नियमों के विरूद्ध रणथम्भौर रोड पर कृषि भूमि पर पेइंग गेस्ट हाउस की आड में होटलों का संचालन की जा रहा है। ऐसे में अभी संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके द्वारा भूमि को कनवर्ट नहीं कराने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके भूमि को सवायचक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- कपिल शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर।

नियम ताक पर रखकर पेइंग गेस्ट हाउस के नाम पर चला रहे होटल
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