दुबारा निकाली जाएगीपंवायत चुनाव की लॉटरी
सवाई माधोपुरPublished: Jan 25, 2020 12:26:33 pm
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश 5 फरवरी से पूर्व निकालनी होगी लॉटरी
दुबारा निकाली जाएगीपंवायत चुनाव की लॉटरी
सवाईमाधोपुर.सर्वोच्च न्यायालय की ओर से शुक्रवार को पंचायत राज संस्थाओं के वार्डो के गठन एवं आम चुनाव 2020 में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में एक निर्णय पारित करते हुए जिन जिलो में 15 नवम्बर 2019 , 1 दिसम्बर 2019 व 12 दिसम्बर 2019 की सम्मलित करते हुए वाडऱ्ो के पुन गठन के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पांच फरवरी से पूर्व पंचायत चुनावकी लॉटरी एक बार फिर निकालने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध ने कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं जिन जिलों में वार्डो के गठन के आक्षेप पूर्व में ही आमंत्रित किए जा चुके है वहां आक्षेप आमंत्रण की कार्रवाई दुबारा नहीं की जाएगी और वार्डेा के गठन को अंतिम रूप देकर वार्डो के गठन की सूचना राज्य निर्वाचन विभाग को देनी होगी। इसकी एक प्रतिलिपि पंचायती राज विभाग को भी भिजवानी होगी। वहीं जिन जिलों में आक्षेप आमंत्रण की कार्रवाई नहीं की गई है। उन जिलों में तीनों अधिसूचनाओं को सम्मिलित करके जल्दही आक्षेप आमंत्रण की कार्रवाई को पूर्ण करके वार्डेा का गठन की कार्रवाई को पूर्ण करने के आदेशस जारी किए गए हैं।
तीन दिन में भिजवानी होगी सूचना
जिन जिलों में वार्डो के गठन के आक्षेप पूर्व में ही आमंत्रित किए जा चुके है उन्हें वार्डो के गठन को अंतिम रूप देकर तीन दिनों में इसकी सूचना वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान आदि पदों का आरक्षण निधज्र्ञरित करना होगा। जहां आक्षेप निधज्र्ञरित नहीं हुए वहां आक्षेप निर्धारण व वार्डो का गठन करके जानकारी भेजनी होगी।
पांच फरवरी से पूर्व फिर निकलेगी लॉटरी
सारी कार्रवाई को पूर्ण करके सभी जिलों को पांच फरवरी से पूर्व लॉटरी निकालने की सूचना राज्य निर्वाचन विभाग को भेजनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब जिले में एक बार फिर पंचायत चुनाव के लिए लॉटरी निकालने की कवायद शुरू हो गई है।