बैठक में नियमानुसार प्रतिदिन सौ किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं की ओर से गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग कर गीले कचरे के लिए कम्पोस्टिंग मशीन क्रय कर खाद बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की। वहीं नगरपरिषद के अपशिष्ट संग्रहण वाहन से कचरा संग्रहण होगा। इसके लिए मैरिज गार्डनों को निर्धारित यूजेज चार्जेज देना होगा। बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्येक मैरिज गार्डनों को प्रति 4420 रुपए की दर से तीन माह का यूजर चार्ज एसोसिएशन एक साथ समूह के रूप में माह की 25 तारीख तक कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा एसोसिएशन दो कम्पोस्ट मशीन क्रय कर संचालन के लिए नगरपरिषद को देंगे। सभी मैरिज गार्डन संचालक अपने परिसर में दो अलग-अलग कचारा पात्र में सूखा और गीला कचरा इकट्््ठा करेंगे। बैठक में 20 दिन में मशीन खरीदने का निर्णय किया। इस अवसर पर विभिन्न मैरिज गार्डनों के संचालक मौजूद थे।
यूजर चार्जज नहीं दिया तो होगी कार्रवाई
सवाईमाधोपुर.नगरपरिषद ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडी रोड की दुकानों, शोरूमों, ढाबों व होटलों में निर्धारित यूजर चार्जेज वसूलना शुरू कर दिया है।
आयुक्त रविन्द्रङ्क्षसह यादव ने बताया कि नगरपरिषद टीम सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, निजी संस्थाओं, कोचिंग सेन्टरों, बैंको आदि इनसे यूर्ज चार्जेज संग्रहण करेगी। सौ किलो या अधिक अपशिष्ट निकलने वाले अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को अपने परिसर में गीले कचरे का निस्तारण के लिए कम्पोस्ट मशीन एवं सूखे कचरे का संग्रहण कर यूजर चार्जेज देने के लिए पाबंद किया जाएगा। वहीं प्राकृतिक तरीके या मशीन से खाद बनानी होगी। निकाय की ओर से घर-घर कचरा संग्रहण के लिए उपभोक्ताओं को भी यूजनर चार्जेज देने होंगे। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता यूजर चार्जेज नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सवाईमाधोपुर.नगरपरिषद ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडी रोड की दुकानों, शोरूमों, ढाबों व होटलों में निर्धारित यूजर चार्जेज वसूलना शुरू कर दिया है।
आयुक्त रविन्द्रङ्क्षसह यादव ने बताया कि नगरपरिषद टीम सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, निजी संस्थाओं, कोचिंग सेन्टरों, बैंको आदि इनसे यूर्ज चार्जेज संग्रहण करेगी। सौ किलो या अधिक अपशिष्ट निकलने वाले अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को अपने परिसर में गीले कचरे का निस्तारण के लिए कम्पोस्ट मशीन एवं सूखे कचरे का संग्रहण कर यूजर चार्जेज देने के लिए पाबंद किया जाएगा। वहीं प्राकृतिक तरीके या मशीन से खाद बनानी होगी। निकाय की ओर से घर-घर कचरा संग्रहण के लिए उपभोक्ताओं को भी यूजनर चार्जेज देने होंगे। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता यूजर चार्जेज नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।