अदालत ने इन कार्यों के लिए फंड देने वाली एजेंसी, प्रोजेक्ट एवं मॉनीटरिंग अथॉरिटी राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड, संवेदक एलएंडटी कंपनी मुम्बई, देवेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर, वर्क ऑर्डर जारी करने, मॉनीटरिंग करने व कार्य की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी चीफ इंजीनियर पीएचईडी राजस्थान, मकबूल खान पठान एडिशनल चीफ इंजीनियर पीएचईडी रीजन भरतपुर, फाइनेंस एडवाइजर एंड चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर पीएचईडी राजस्थान एवं आयुक्त और सभापति नगरपरिषद गंगापुरसिटी को नोटिस जारी किए हैं।
सभी से लिखित में जवाब चाहते हुए कार्य से संबंधित रिकॉर्ड के साथ स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश) के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित रहने को कहा है। परिवादी ने बताया कि शहर में अमृत योजना के तहत री ऑर्गेनाइजेशन अरबन वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य और सीवरेज का कार्य करने के लिए संवेदक एलएंडटी कंपनी और देवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य सौंपा था। यह कार्य वर्ष 2017 में इन दोनों को सौंपे गए थे। यह कार्य 24 महीने में पूरा करने थे। दिसंबर 2019 में इनके कार्य की अवधि पूरी होने वाली है, लेकिन इनके सेवा दोष की वजह से पिछले दो वर्ष से प्रत्येक दिन गंगापुरसिटी शहरवासियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है।
शहर में अमृत योजना व सीवरेज कार्य की गति धीमी होने के कारण पाइप लाइन का जाल नहीं बिछ पाया है और न ही टैंक बन पाए हैं। इस कारण लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। शहर में पाइप लाइन बिछाने का अधूरा है। वहीं सीवरेज कार्य के चलते कई मुख्य सडक़ें उखड़ी पड़ी हैं। सिंह ने बताया कि इस मामले में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी परिवाद दर्ज कराया था, जिसे अधिकारियों ने गम्भीरता से नहीं लिया।