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डीजे बजाया तो वाहन का लाइसेंस होगा निरस्त

locationसवाई माधोपुरPublished: Nov 11, 2016 12:53:00 pm

Submitted by:

​babulal tak

कलक्टर ने दिए डीजे साउण्ड लगे वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश

नागौर. डीजे साउण्ड लगे वाहनों पर कोलाहन अधिनियम के तहत पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर राजन विशाल ने गुरुवार को इस सम्बन्ध में दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए।
कलक्टर ने कहा कि डीजे साउण्ड लगे वाहनों की आरसी निलम्बन की कार्रवाई सहित अन्य जो भी अधिनियम हो, उनके तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। कलक्टर गुरुवार को जिला यातायात प्रबन्धन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस व नगरपरिषद के अधिकारी संयुक्त रूप से शहर के मुख्य मार्गों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकडऩे के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाएं। जिससे यातायात सुगम हो सके तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोकथाम लग सके। उन्होंने परिवहन, रसद व जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चलने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए परिवहन व रसद अधिकारी पेट्रोल पम्प कम्पनियों से समझाइश करें। पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने कहा कि पुलिस लाइन में बने पार्क सहित पुलिस लाइन से सटे मुख्य मार्ग पर भी परिवहन विभाग यातायात नियमों संबंधी जानकारियों के हॉर्डिंग लगाएं। 
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