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रणथम्भौर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में जारी किया पट्टा” फिर हुआ ये

locationसवाई माधोपुरPublished: May 20, 2022 08:18:48 pm

Submitted by:

rakesh verma

रणथम्भौर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में जारी किया पट्टा” फिर हुआ येवन विभाग ने दर्ज की आपत्ति तो नगर परिषद ने किया निरस्त

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रणथम्भौर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में नगर परिषद ने जारी किया पट्टा
वन विभाग ने दर्ज की आपत्ति तो नगर परिषद ने किया निरस्त
सवाईमाधोपुर. नगर परिषद में पट्टा जारी करके पट्टे को निरस्त करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की ओर से 31 जनवरी 2022 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदक ब्रजलाल मीणा पुत्र घमण्डी मीणा निवासी पटेल नगर को आलनपुर के खसरा नम्बर 419/3246 में भूखण्ड संख्या 11 व 12 का आवासीय पट्टा जारी किया था। हालांकि उक्त क्षेत्र के रणथम्भौर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में आने के कारण अब नगर परिषद आयुक्त ने यह पट्टा निरस्त कर दिया है।
वन विभाग ने जताई थी आपत्ति

मामले के जानकारी में आने के बाद वन विभाग की ओर से नगर परिषद अधिकारियों को पत्र लिखकर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में आवासीय पट्टा देने पर प्रतिबंध होने के संबंध में वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ3(10) फोरेस्ट/2014 दिनांक 31 मार्च 2015 के तहत आवासीय पट्टा जारी करने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
एम्पावर्ड कमेटी ने लिया निर्णय

वन विभाग की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद राज्य सरकार की ओर से संचालित प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 10 मई 2022 को बैठक हुई। इसमें वन विभाग की आपत्ति को उचित मानते हुए और आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से पट्टा हासिल करने पर नगर परिषद आयुक्त ने निरस्त किया।
इनका कहना है…

पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से वन क्षेत्र की एक किमी की परिधि में स्थित भूमि का आवासीय पट्टा हासिल किया था। ऐसे में पट्टे को निरस्त किया गया है।
– नवीन भारद्वाज, आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर।

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