वन विभाग ने जताई थी आपत्ति मामले के जानकारी में आने के बाद वन विभाग की ओर से नगर परिषद अधिकारियों को पत्र लिखकर बाघ परियोजना के एक किमी के दायरे में आवासीय पट्टा देने पर प्रतिबंध होने के संबंध में वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ3(10) फोरेस्ट/2014 दिनांक 31 मार्च 2015 के तहत आवासीय पट्टा जारी करने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
एम्पावर्ड कमेटी ने लिया निर्णय वन विभाग की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद राज्य सरकार की ओर से संचालित प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक 10 मई 2022 को बैठक हुई। इसमें वन विभाग की आपत्ति को उचित मानते हुए और आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से पट्टा हासिल करने पर नगर परिषद आयुक्त ने निरस्त किया।
इनका कहना है… पूर्व में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवेदक ने तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से वन क्षेत्र की एक किमी की परिधि में स्थित भूमि का आवासीय पट्टा हासिल किया था। ऐसे में पट्टे को निरस्त किया गया है।
– नवीन भारद्वाज, आयुक्त नगर परिषद, सवाईमाधोपुर।