राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी को छह माह का कारावास, 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना
Kirodi Lal Meena latest Statement For rajasthan election 2018
गंगापुरसिटी . ग्राम न्यायालय ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को दो अलग-अलग मामलों में छह माह के कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी कुलदीप बरोलिया ने बताया कि थाने पर दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से 22 दिसम्बर 2009 से 15 फरवरी 2010 तक धारा 144 लागू की गई थी।
डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने जनसभा में कहा- पांच साल पहले मैंने एक पाप किया था… इसमें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस एवं भाषण पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद दौसा सांसद रहते हुए डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अपने अन्य समर्थकों के साथ पीलौदा में पांचना बांध से पानी खुलवाने व सरकार द्वारा पानी नहीं खोलने पर संघर्ष का आह्वान किया था।