इस मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट ने बुधवार को एसपी समेत थानाधिकारी के कार्रवाई नहीं करने के रवैए पर गहरी नाराजगी जताई। साथ ही कार्य प्रणाली को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की। न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में तीन आरोपी जुनैद, नवाज शरीफ उर्फ पिल्लू व लइक खां फरार है।
17 मार्च को दो गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में गिरफ्तार दो आरोपियों को डफाल्टर जमानत दिया जाना आवश्यक हो जाएगा। जिससे पीडि़त पक्ष को नुकसान होगा। जिस तरीके से पुलिस की और से प्रयास किए जा रहे हैं, उससे निकट भविष्य में उनकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। ऐसे में उनको मफरूर घोषित किया जाता है।