इधर, दूसरे मामले में पोक्सो न्यायाधीश ने किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लील कृत्य करने के आरोपी रवि खाती निवासी डिडायच को दोष सिद्ध मानकर 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।जैन ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 20 मई को न्यायालय में इस्तगासा के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मई रात 8 बजे आरोपी उसके घर आया। इस दौरान उसकी 17 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर उसके साथ अश्लीलता की। उसके चीखने पर लोगों ने उसे बचाया।