scriptछेड़छाड़ व अश्लीलता के दो मामलों में सुनाई सजा | Sentenced in two cases of molestation and obscenity | Patrika News

छेड़छाड़ व अश्लीलता के दो मामलों में सुनाई सजा

locationसवाई माधोपुरPublished: Dec 08, 2019 03:01:26 pm

Submitted by:

rakesh verma

छेड़छाड़ व अश्लीलता के दो मामलों में सुनाई सजा

छेड़छाड़ व अश्लीलता के दो मामलों में सुनाई सजा

Tampering and obscenity

सवाईमाधोपुर. पोक्सो न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने शनिवार को किशोरियों से छेड़छाड़ व अश्लीलता करने के दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। इसमें एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सीताराम शर्मा (55) निवासी चकेरी को दोष सिद्ध मानकर 7/8 पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार जुर्माना से दण्डित कि या है।साथ ही 11 (2,4) पोक्सो के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार के जुर्माने से दण्डित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि पीडि़ता 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने 7 जनवरी 2019 को आरोपी सीताराम के खिलाफ पुत्री को जान से मारने की धमकी देकर तीन वर्ष से लगातार छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इधर, दूसरे मामले में पोक्सो न्यायाधीश ने किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लील कृत्य करने के आरोपी रवि खाती निवासी डिडायच को दोष सिद्ध मानकर 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार के जुर्माने से दण्डित किया है।जैन ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 20 मई को न्यायालय में इस्तगासा के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मई रात 8 बजे आरोपी उसके घर आया। इस दौरान उसकी 17 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर उसके साथ अश्लीलता की। उसके चीखने पर लोगों ने उसे बचाया।
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