............................. प्रत्येक माह की तीन तारीख तक देनी होगी पर्यटकों की सूचना
सवाईमाधोपुर. जिले में रात्रि विश्राम के लिए आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सूचना प्रत्येक माह की तीन तारीख तक पर्यटन विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। ऐसे में जिले में स्थित सभी होटल, मोटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, डाक बंगले, पेइंग गेस्ट हाउस, होमस्टे रात्रि विश्राम करने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सूचना प्रतिमाह 3 तारीख तक भिजवानी होगी। पर्यटक स्वागत केन्द्र के सहायक निदेशक मधुसूदन ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर संचालकों के खिलाफ राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन अधिनियम एवं नियमए 2010 के अध्याय 7 के उपनियम 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन अधिनियम एवं नियमए 2010 के अध्याय 7 के उपनियम 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सवाईमाधोपुर. जिले में रात्रि विश्राम के लिए आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सूचना प्रत्येक माह की तीन तारीख तक पर्यटन विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। ऐसे में जिले में स्थित सभी होटल, मोटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, डाक बंगले, पेइंग गेस्ट हाउस, होमस्टे रात्रि विश्राम करने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की सूचना प्रतिमाह 3 तारीख तक भिजवानी होगी। पर्यटक स्वागत केन्द्र के सहायक निदेशक मधुसूदन ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर संचालकों के खिलाफ राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन अधिनियम एवं नियमए 2010 के अध्याय 7 के उपनियम 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन अधिनियम एवं नियमए 2010 के अध्याय 7 के उपनियम 15 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।