न्यायिक अधिकारी पर हमला करने के आरोपी को तीन साल का कारावास
गंगापुरसिटी . ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी पर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एसीजेएम शालिनी गोयल ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।

गंगापुरसिटी . ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी पर हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एसीजेएम शालिनी गोयल ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी मंजू दुबे ने बताया कि ग्राम न्यायालय के रीडर रविन्द्र कुमार सिंहल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था कि 2 अप्रेल २०१८ को संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी की पत्रावली नियमित फौजदारी प्रकरण में सरकार/लाबू उर्फ अजीज में निर्णय की तारीख नियत थी। दोपहर के समय आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा से न्यायालय में पेश किया गया।
पीठासीन अधिकारी अंकुर गुप्ता प्रकरण में दोष सिद्ध करते हुए सजा के बिन्दु की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी लाबू उर्फ अजीज ने पीठासीन अधिकारी अंकुर गुप्ता पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट लगी। साथ ही आरोपी जान से मारने की नीयत से पीठासीन अधिकारी पर झपटा और पत्रावली की आदेशिका को फाड़ दिया। बीचबचाव में अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे को भी चोट लगी। इस दौरान आरोपी ने पीठासीन अधिकारी को जान से मारने की भी धमकी दी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम गोयल ने आरोपी लाबू उर्फ अजीज को तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।
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