अब वाहन चलाते समय पुलिस वालों को उन नियमों का पालन करना होगा, जिसका पालन नहीं करने पर वे आमजन या वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश में पुलिस इकाइयों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने को अनिवार्य कर दिया है। बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करते पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
डीजीपी ने जताई नाराजगी डीजीपी आरके शुक्ला ने वाहन चलाते समय पुलिसकर्मियों द्वारा मोटरयान अधिनियम का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। पांच दिसंबर को आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य पुलिस की सुरक्षा और कानून की नजर में सभी को एक दायरे में मानना बताया है। नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी एसपी को दी है। थाना प्रभारी थानो में पदस्थ, कर्मचारी से इन निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
नहीं पहनते थे कई हेलमेट अब तक की स्थिति देखी जाए तो नियमों का पाठ पढ़ाने वाले ही कई बार नियमों का उल्लंघन करते देखने को मिल रहे थे। वाहन चलाते समय स्वयं ही हेलमेट नहीं पहनते थे। इसका असर यह हो रहा था कि वाहन चालक भी ज्यादा कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस पर भी निमयों का पालन नहीं करने पर जब गाज गिरने की बात लोगों के सामने आएगी तो सुधार हो सकता है।