थाना प्रभारी ने बताया कि हो सकता है कि कार भोपाल से होशंगाबाद की और जा रही हो और किसी कारणवश चालक का संतुलन कार से बिगड़ा और वह खाई में गिर गई हो। इसी वजह से इंजन में कार लगी होगी। हालांकि कार में कौन सवार था और कैसे आग लगी अभी इसका स्पष्ट सामने नहीं आया है। दमकल की मदद से जरूर आग को बुझाया गया।
यहां सुनाई गई सजा
सीहोर. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक भारद्वाज की कोर्ट ने इछावर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव निवासी एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दरिंंदगी करने के मामले में धारा 376, 506 व पॉक्सो एक्ट में अजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी केदारसिंह कौरव ने बताया कि पीडि़ता कक्षा आठवीं तक पढ़ी है और उम्र 14 वर्ष है। उसकी मां एक साल पहले शांत हो गई थी। पीडि़ता पांच बहन भाई में सबसे बड़ी है। जिस समय पीडि़ता टापरी में सो रही उसी दौरान सौतेला पिता ने आकर दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 26 अप्रेल 2020 को पीडि़ता ने थाने पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।