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पांचवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल का कारावास

locationसीहोरPublished: Dec 09, 2018 11:42:59 am

Submitted by:

Kuldeep Saraswat

न्यायालय ने कहा- ऐसे आरोपी को छोड़ा तो बेटी घर में सुरक्षित नहीं समझी जाएगी…

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पांचवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल का कारावास

सीहोर. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार शर्मा ने पांच साल के करावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड से भी दंडित किया है। सजा सुनाने के दौरान न्याधीश ने टिप्पणी की है कि ‘यदि ऐसे व्यक्ति को बिना दंड के छोड़ा तो किसी की भी बेटी घर में सुरक्षित नहीं समझी जाएगी।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया कि 25 मई 2017 को सीहोर निवासी 5वीं की छात्रा 12 वर्षीय बालिका के माता-पिता इछावर ढाबलामाता गांव में रसोई के कार्यक्रम में गए थे। बालिका घर में अकेली थी। बालिका ने अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर रखा था।

सुबह के करीब साढ़े 9 बजे वह बर्तन साफ कर रही थी, तभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी पड़ौसी अनुज कुमार दुबे (42) पिता गुलाबचंद्र घर के पीछे वाले ग्वाड़े से अंदर प्रवेश कर गया। घर में घुसकर आरोपी ने बालिका के साथ छेड़छाड़ की। बालिका के परिजन जब लौटकर घर आए तो उसने आपबीती बताई और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शनिवार को न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद आरोपी अनुज कुमार को दोषी मानते हुए बालक संरक्षण अधिनियम के तहत पांच साल के कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़…
सीहोर. रेहटी पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मरदानपुर निवासी 32 वर्षीय विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके गांव का आरोपी लाखन अरवारे पुत्र रामअवतार अरवारे अचानक उसके घर में घुस आया। आरोपी ने घर में घुसकर विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की। विरोध किया तो आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी फरार है।

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