आष्टा अपर लोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर ने पैरवी करते हुए बताया कि 21 नवंबर 2017 को रात 9 बजे कृषि उपज मंडी आष्टा से सोयाबीन भरकर ट्रक क्रमांक एमपी09एचजी1243 इटारसी के लिर रवाना हुआ था। ट्रक मंडी में श्रीराम तौल कांटे के पस वजन कराने रूका था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने आकर ट्रक क्लीनर दुर्गादास के हाथ पैर बांध मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं सोयाबीन से भरा ट्रक लूटकर ले गए थे। फरियादी कदीरूलहसन ने इसकी आष्टा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवास जिले के कांटाफ ोड़ में घेराबंदी कर ट्रक को जब्त करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की आष्टा कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। जिसमें मेहतवाड़ा निवासी राजेन्द्रसिंह पिता हरनाथ, दौलतपुर निवासी बनेसिंह पिता नरबदसिंह, लाड़सिंह पिता भेरूलाल पर दोष सिद्ध होने पर सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड से किया दंडित
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामबीर सिंह ने पैरवी करते हुए बताया कि गांव कतपोन में पुलिस ने जुआ खेलने वाले संजय, मोहन सेन, शिशपाल को घेराबंदी कर पकड़ा था। उनके पास से 3150 रुपए नकदी और अन्य जब्त किया था। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जाग्रति एसचन्द्रकापुरे ने संजय लोधी, मोहन सेन, शीशपाल को दोषी पाते हुए 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह से एक अन्य मामले में आरोपी मनीष सेन को 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।