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फोरम ने दिलाया किसानों को उनका हक, बीमा राशि देने के दिए आदेश

locationसीहोरPublished: Nov 04, 2016 07:48:00 am

Submitted by:

Bharat pandey

नसरुल्लागंज के किसानों को वर्ष 2013 में सोयाबीन की फसल खराब होने पर बीमा राशि प्रदान की गई थी, लेकिन यह बीमा राशि अन्य किसानों की तुलना में काफी कम थी।

farmer insurance claim

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सीहोर। जिला उपभोक्ता फोरम ने जिले की नसरुल्लागंज के नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेवा सहकारी समिति राला से जुड़े आधा दर्जन किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के लिए बीमा राशि मय हर्जाने के दिए जाने के आदेश पारित किए है। 


 परिवादी गण ग्राम डांडिया, रिठवाड़, तहसील नसरुल्लागंज के किसान कमल सिंह, गोपाल सिंह, गोविंद सिंह, सुमेर सिंह, बलराम, हरिओम को नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा नसरुल्लागंज द्वारा वर्ष 2013 में सोयाबीन की फसल खराब होने पर बीमा राशि प्रदान की गई थी, लेकिन यह बीमा राशि अन्य किसानों की तुलना में काफी कम थी। कम बीमा राशि मिलने के कारण सभी छह किसानों ने उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। यहां विपक्षी बीमा कंपनी एवं बैंक व फरियादी पक्ष के तर्को को सुनने व साक्ष्यं का अवलोकन करने के बाद उपभोक्ता फोरम ने किसानों को कम बीमा राशि दिए जाना पाया। फोरम के अध्यक्ष कृष्णगोपाल सुरेका, सदस्या क्षमा चौरे एवं रीना मिश्रा ने अपने निर्णय में नर्मदा झाबुआ बैंक शाखा नसरुल्लागंज एवं सेवा सहकारी समिति राला को दूसरे किसानों के अनुपात में शेष बची बीमा राशि का भुगतान करने, हर्जाने के रूप में दो हजार रूपए एवं वाद व्यय एक हजार रूपए अदा करने के आदेश पारित किए।
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