ऐसा ही एक मामला सीहोर से सामने आया है जहां गदर रोकने गए हैड कांस्टेबल के साथ दो युवकों ने अभद्रता कर दी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार की रात को करीब एक बजे बुदनी पुलिस को सूचना मिली कि नगर पंचायत भवन के सामने एक दर्जन से अधिक लोगों का समूह एकत्रित होकर अनावश्यक रुप से गदर कर रहा है, जिस पर हैडकांस्टेबल ब्रजेशचंद यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें वहां से हटा दिया।
बताया जाता है कि पुलिस टीम मौके से लौट कर आई ही थी कि एक बार फिर सूचना आई कि कुछ लोग दशहरा मैदान के सामने बुदनी मेन रोड पर गदर कर रहे हैं। पुलिस टीम को देखकर आधा दर्जन से अधिक युवक तो भाग खड़े हुए, लेकिन राधाकिशन मंदिर के समीप रहने वाले महेन्द्र पिता दिनेश राठौर और नीलेश द्वारा प्रधान आरक्षक के साथ अभद्रता की जाकर झूमाझटकी की जाने लगी जिससे हैडकांस्टेबल ब्रजेशचंद यादव गिरकर घायल हो गया।
बुदनी पुलिस ने दोनों आरोपी महेन्द्र और नीलेश के खिलाफ प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर प्रकरण कायम कर गिरफ्तार कर लिया है।
इधर, मारपीट के आरोपी को एक साल का कारावास:
वहीं एक अन्य मामले में मारपीट के आरोपी को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश अफसर जावेद खान द्वारा दंडित किया गया है।
इधर, मारपीट के आरोपी को एक साल का कारावास:
वहीं एक अन्य मामले में मारपीट के आरोपी को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश अफसर जावेद खान द्वारा दंडित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक केके शर्मा के अनुसार कनकपुरी भोपाल नाका निवासी कृषक माखनसिंह सोलंकी ने 30 सितंबर 2014 को एसपी को आवेदन पत्र देकर कहा था कि दो वर्ष पहले मेरे कनकपुरी मकान के आसपास लगे बिजली के खंभे और तार को शुगर फेक्ट्री चौराहा निवासी प्रदीप पिता देवप्रकाश राय ने तोड़ कर मेरे साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट प्रदीप राय व अन्य लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी।
जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, तभी से प्रदीप राय मेरे से रंजिश रखता है। 9 जुलाई 2014 को मैं अपने घर पर खाना खा रहा था कि दोपहर में करीब 11 बजे प्रदीप राय और दो अन्य लोगों के साथ मेरे घर आकर तलवार की मुठिया से पीठ में और बाए हाथ पर मारा। जिससे वह जख्मी हो गया। मदद के लिए पुकार लगाने पर पड़ोस में रहने वाले दीपक सोनकर, राजकुमार जाटव, कल्लू जाटव आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया।
कोतवाली पुलिस ने प्रदीप राय पर प्रकरण दर्ज करते हुए मामला विशेष न्यायालय में पेश किया जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अफसर जावेद खान ने प्रदीप राय को भादवि की धारा 325 के अंर्तगत आरोप दोष सिद्ध पाते हुए उसे एक वर्ष के कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड तथा धारा 294 में एक माह का कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।