जानकारी के अनुसार इवीएम की बैलेट यूनिट पर चस्पा की जाने वाली फोटो 2.5 सेमी की होगी। उम्मीदवार की फोटो सर्विस वोटर्स को जारी किए जाने वाले डाक मतपत्र पर भी उम्मीदवार के नाम और राजनीतिक दल के बीच अंकित की जाएगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतपत्र पर अंकित होने वाली फोटो उम्मीदवार द्वारा नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीदवार चुनाव आयोग को जो फोटो देगा, वह तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी आदेश दिए कि कि फोटा सफेट या ऑफ व्हाई बेकग्राउण्ड में ही देने होंगे। फोटो में उम्मीदवार बिना टोपी और चश्मे के होना चाहिए।
सामूहिक भोज जुड़ेगा उम्मीदवार के खर्च में
जिला निर्वाचन अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि राजनीतिक दल, चुनाव लडऩे के इच्छुक अभ्यर्थी सामूहिक भोज, लंगर आदि का आयोजन करते हैं तो इसका खर्चा उनके चुनाव व्यय में जोड़ा जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने आदेश दिए हैं कि अनुदेश धार्मिक समुदाय द्वारा अपने संस्थान के अंदर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक समान भोज पर लागू नहीं होता हैं।
समर्थक लगा सकते हैं झंडा
राजनीतिकदल के कार्यकर्ता, समर्थक अपने घर पर अपनी इच्छा से पार्टी का झण्डा, बैनर और कटआउट लगा सकेंगे। लेकिन यदि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, समर्थक झंडे, बैनर, कटआउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो इसे अपराध माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ता, समर्थक अपने घर पर एक राजनीतिक दल के केवल तीन झण्डे ही लगा सकेगा।